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बांग्लादेशी लड़की के अपहरण और तस्करी मामले में महिला समेत तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

पश्चिम बंगाल की एक फास्ट ट्रैक अदालत ने बांग्लादेश की नाबालिग लड़की के अपहरण और तस्करी के मामले में एक महिला सहित तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. नौकरी का झांसा देकर आरोपियों ने लड़की को बुलाया था.

ह्यूमन ट्रैफिकिंग मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई (प्रतीकात्मक फोटो) ह्यूमन ट्रैफिकिंग मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई (प्रतीकात्मक फोटो)
aajtak.in
  • कृष्णनगर,
  • 05 जनवरी 2025,
  • अपडेटेड 11:20 AM IST

पश्चिम बंगाल की फास्ट ट्रैक अदालत ने बांग्लादेश की एक नाबालिग लड़की के अपहरण और तस्करी के मामले में महिला सहित तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. यहां नादिया जिले की फास्ट ट्रैक अदालत ने शनिवार को तस्करी के मामले में तीनों लोगों को दोषी पाया. ह्यूमन ट्रैफिकिंग के माध्यम से भारत में लाई गई नाबालिग लड़की को वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया गया था.

न्यूज एजेंसी के मुताबिक, एक अधिकारी ने बताया कि धनतला पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले के अनुसार तीनों दोषी साल 2021 में बांग्लादेश से भारत लाई गई लड़की की तस्करी में शामिल थे. 

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यह भी पढ़ें: अवैध एंट्री कर ठाणे कैसे पहुंचीं बांग्लादेश की महिलाएं..? एंटी-ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल ने लिया एक्शन

'लड़की को झांसा देकर बुलाया'

राणाघाट पुलिस जिले के एसपी सनी कुमार राज ने बताया कि दो दलाल और एक स्थानीय हैंडलर वहां की लड़की को झांसा देकर बुलाया और उसे नौकरी देने का वादा किया था. एसपी ने बताया कि यहां आने के बाद तीनों ने लड़की को अपनी चंगुल में फंसा लिया और उसे बेंगलुरु, हैदराबाद और दिल्ली में बेच दिया, जहां लड़की का यौन शोषण किया गया. चार साल बाद ह्यूमन ट्रैफिकिंग मामले में तीनों दोषियों को बीएनएस की अपहरण और अनैतिक तस्करी की धाराओं के तहत दोषी ठहराया.

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