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बंगाल: दिवाली समेत अन्य त्योहारों पर भी नहीं फोड़ सकेंगे पटाखे, HC ने लगाया कंप्लीट बैन

पश्चिम बंगाल में कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को आगामी त्योहारों को लेकर अहम आदेश दिया है. कोर्ट ने एक याचिका को सुनते हुए सभी तरह के पटाखों की बिक्री और उनके इस्तेमाल पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है.

प्रतीकात्मक तस्वीर प्रतीकात्मक तस्वीर
इंद्रजीत कुंडू/संजय शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 29 अक्टूबर 2021,
  • अपडेटेड 4:52 PM IST
  • कलकत्ता हाई कोर्ट ने पटाखों पर लगाया बैन
  • फोड़ने के साथ साथ बिक्री पर भी लगा प्रतिबंध

पश्चिम बंगाल में कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को आगामी त्योहारों को लेकर अहम आदेश दिया है. कोर्ट ने एक याचिका को सुनते हुए सभी तरह के पटाखों की बिक्री और उनके इस्तेमाल पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है. जिन त्योहारों के लिए बैन लगाया गया है, उनमें काली पूजा, दिवाली, छठ पूजा और क्रिसमस है. 

इससे पहले, पश्चिम बंगाल सरकार ने दिवाली पर दो घंटे (8-10), छठ पूजा पर 6-8, नए साल के मौके पर 35 मिनट पटाखों को फोड़ने की अनुमति दी थी. हालांकि, कलकत्ता हाई कोर्ट ने इन मौकों पर पटाखों के इस्तेमाल और सेल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया. 

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आदेशों का पालन नहीं होने पर SC सख्त

देश में सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स के निर्माण और बिक्री के अपने पुराने आदेश का पालन न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है. ग्रीन क्रैकर्स के नाम पर नकली पटाखों की बाजार में गुपचुप ढंग से खरीद-फरोख्त पर जस्टिस शाह ने टिप्पणी की कि यहां तो क्यूआर कोड तक नकली आ रहे हैं. पटाखों के उत्पादन और बिक्री पर रोक के पुराने आदेश को कैसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाए. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश सुरक्षित रखा. 

कोर्ट ने संकेत दिए कि नकली ग्रीन पटाखों के उत्पादन के मामलो की जांच के लिए वह सीबीआई जांच का आदेश देगा. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि लोगों के स्वास्थ्य और व्यापक जनहित को देखते हुए हमने बैन का आदेश दिया था, लेकिन अगर आप मार्केट जाएंगे, तो आपको अब भी पटाखे मिल जाएंगे. यही नहीं, पटाखों की लड़िया सड़कों पर जलाई जा रही हैं. इसके लिए कौन जिम्मेदार है? देश भर में पटाखों पर बैन का हमारा आदेश प्रभावी ढंग से लागू हो, इसके लिए हम विस्तृत आदेश जारी करेंगे.

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