
पश्चिम बंगाल के भूपतिनगर में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पर हुए कथित हमले के संबंध में बंगाल पुलिस ने एनआईए अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया है. भूपतिनगर पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत देने वाले अधिकारी और कथित हमले में घायल एक अन्य अधिकारी को नोटिस भेजा गया है. तीन संदिग्ध ग्रामीणों को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है. इस बीच एनआईए ने कलकत्ता हाई कोर्ट में एफआईआर को खारिज करने की मांग के साथ याचिका दायर की है.
पश्चिम बंगाल पुलिस सूत्र का कहना है कि घायल अधिकारी से मेडिकल रिपोर्ट भी साथ लाने को कहा गया है. एनआईए टीम पर हुए हमले के संबंध में उनके बयान जांच अधिकारी दर्ज करेंगे. बताया जा रहा है कि इस मामले में पहले नियुक्त जांच अधिकारी को बदल दिया गया है.
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हाईकोर्ट पहुंची एनआईए
एनआईए पर बंगाल पुलिस द्वारा शुरू किए गए मामले के खिलाफ एनआईए कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंची है. एनआईए ने भूपतिनगर पुलिस स्टेशन में अधिकारियों के खिलाफ दर्ज मामले को खारिज करने की अपील की है. एनआईए ने इसके लिए जस्टिस जय सेनगुप्ता की अदालत का रुख किया है. जल्द मामले की सुनवाई होगी.
इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी को जांच की जिम्मेदारी
पुलिस का कहना है, एक सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी ने इस मामले के आईओ के रूप में जांच शुरू की थी, लेकिन बाद में मामले की गंभीरता को देखते हुए, जांच की जिम्मेदारी पूर्वी मेदिनीपुर जिला पुलिस के एक इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी को सौंपी गई है.
तीन ग्रामीणों को भी नोटिस
पूर्वी मेदिनीपुर के भूपतिनगर की कथित घटना में ग्रामीणों में से 3 संदिग्धों को भी जांच अधिकारी ने तलब किया है. पुलिस सूत्र का कहना है कि एनआईए टीम पर कथित हमले के सिलसिले में उनसे पूछताछ की जरूरत है.
रेड के दौरान एनआईए टीम पर हमला
2022 बम विस्फोट मामले में एनआईए की टीम 6 अप्रैल की रात पूर्वी मेदिनीपुर में रेड मारने गई थी. इस दौरान एजेंसी की जिला टीम पर कथित रूप से ग्रामीणों ने हमला कर दिया था. एजेंसी की कार में भी तोड़फोड़ की गई थी. भूपतिनगर इलाके में हुए इस कथित हमले में एंटी टेरर एजेंसी के एक अधिकारी को चोट आई थी.
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स्थानीय पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई एफआईआर
एजेंसी ने बम विस्फोट मामले मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें मुख्य आरोपी और टीएमसी नेता मोनोब्रोटो जाना भी शामिल थे. एजेंसी की टीम पर तब हमला किया गया था जब वे कोलकाता वापस लौट रहे थे.
इस घटना के संबंध में स्थानीय पुलिस स्टेशन में धारा 341, 332, 352, 186, 323, 427, 34 और पीडीपीपी अधिनियम की धारा 3 के तहत एफआईआर दर्ज कराया गया था. मामला टीएमसी नेता मोनोब्रोटो जाना, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज कराया गया था.