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शिक्षक भर्ती घोटाला: TMC विधायक माणिक की याचिका पर 17 अक्टूबर को फैसला सुनाएगी सुप्रीम कोर्ट

TMC विधायक माणिक भट्टाचार्य बंगाल शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं. उन्हें ईडी ने कोलकाता में गिरफ्तार किया था. ये गिरफ्तारी शिक्षा घोटाले में हुई है. इसमें पार्थ चटर्जी पहले से गिरफ्तार हैं.

सुप्रीम कोर्ट में माणिक भट्टाचार्य की याचिका पर फैसला सुप्रीम कोर्ट में माणिक भट्टाचार्य की याचिका पर फैसला
संजय शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 15 अक्टूबर 2022,
  • अपडेटेड 4:19 PM IST

पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार TMC विधायक माणिक भट्टाचार्य की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 17 अक्टूबर को फैसला सुनाएगी. दरअसल, माणिक भट्टाचार्य ने सीबीआई के समन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. भट्टाचार्य ने कोर्ट से गिरफ्तारी से संरक्षण बढ़ाने की भी मांग की है.  अब उनकी याचिका पर जस्टिस अनिरुद्ध बोस और विक्रम नाथ की बेंच फैसला सुनाएगी.

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बता दें कि TMC विधायक माणिक भट्टाचार्य बंगाल शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं. उन्हें ईडी ने कोलकाता में गिरफ्तार किया था. ये गिरफ्तारी शिक्षा घोटाले में हुई है. इसमें पार्थ चटर्जी पहले से गिरफ्तार हैं. TMC विधायक माणिक भट्टाचार्य को ईडी की 14 दिन की हिरासत में भेजा गया था. माणिक 25 अक्टूबर तक ईडी की हिरासत में रहेंगे. 

इसी हफ्ते ED ने माणिक भट्टाचार्य के परिसरों में छापेमारी की थी. इस दौरान ED के हाथ महत्वपूर्ण दस्तावेज लगे थे. ED ने दावा किया है कि इन दस्तावेजों में से प्रवर्तन निदेशालय की टीम को एक पत्र मिला है, जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के नाम संबोधित था. ईडी ने अदालत में दावा किया कि इस पत्र के कॉन्टेंट से पता चला है कि शिक्षकों को नौकरी दिलाने के एवज में 44 उम्मीदवारों से प्रत्येक में 7 लाख रुपए लिए गए थे.

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हालांकि माणिक भट्टाचार्य के वकील संजय दासगुप्ता ने इंडिया टुडे-आजतक को बताया था कि जो पत्र ईडी के हाथ लगा है, वह एक शिकायती पत्र है, जो कि सीएम को न्याय मांगने के संबंध में लिखा गया था. साथ ही संजय ने कहा कि मेरी जानकारी के अनुसार यह किसी का अनाम पत्र था. क्योंकि उस समय माणिक पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष थे. इसलिए उन्हें यह पत्र मिला था.

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