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'10 साल के लिए राहुल गांधी को पासपोर्ट क्यों चाहिए?' सुब्रमण्यम स्वामी ने याचिका का किया विरोध

राहुल गांधी को नए पासपोर्ट के लिए कोर्ट की NOC की जरूरत है. इस मामले में अदालत ने सुब्रमण्यम स्वामी से जवाब मांगा. अपने जवाब में स्वामी ने तर्क दिया है कि राहुल गांधी के पास 10 साल के लिए पासपोर्ट जारी करने का कोई वैध या प्रभावी कारण नहीं है. राहुल गांधी 10 साल के लिए पासपोर्ट जारी करने के लिए योग्यता से रहित हैं.

सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल की याचिका का किया विरोध सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल की याचिका का किया विरोध
सृष्टि ओझा
  • नई दिल्ली,
  • 26 मई 2023,
  • अपडेटेड 7:14 AM IST

भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की 10 साल की अवधि के लिए एक नया साधारण पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए एनओसी मांगने वाली याचिका का विरोध किया है. सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी की याचिका पर कोर्ट में जवाब दाखिल किया. 

स्वामी ने तर्क दिया है कि राहुल गांधी के पास 10 साल के लिए पासपोर्ट जारी करने का कोई वैध या प्रभावी कारण नहीं है. राहुल गांधी 10 साल के लिए पासपोर्ट जारी करने के लिए योग्यता से रहित हैं. न्यायालय न्याय और कानून के व्यापक क्षेत्रों में राहुल गांधी के मुकदमे पर निर्णय लेने में अन्य सभी संबंधित मामलों की जांच और विश्लेषण के बाद अनुमति देने के विवेक का प्रयोग कर सकता है. 

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सुब्रमण्यम स्वामी ने दिए ये तर्क

इसके अलावा सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, न्याय के हित में, इस स्तर पर, राहुल गांधी के पासपोर्ट के लिए एनओसी 1 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और इसकी सालाना समीक्षा की जा सकती है या जैसा कि अदालत उचित समझे. अपने जवाब में सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, पासपोर्ट रखने का अधिकार, अन्य सभी मौलिक अधिकारों की तरह, एक पूर्ण अधिकार नहीं है और राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और अपराध की रोकथाम के हित में सरकार द्वारा लगाए गए उचित प्रतिबंधों के अधीन है.

बता दें कि बुधवार को नए पासपोर्ट के लिए NOC की मांग कर रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई थी. सुनवाई के दौरान सुब्रह्मण्यम स्वामी ने NOC जारी करने का विरोध किया. उन्होंने कहा कि वह (राहुल गांधी) बार-बार विदेश जाते हैं. उनके बाहर जाने से जांच में रुकावट पैदा हो सकती है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्वामी को जवाब दाखिल करने के लिए एक दिन का समय दिया. सुब्रमण्यम स्वामी ने इसी जवाब में राहुल को 10 साल के लिए पासपोर्ट वाली याचिका का विरोध किया है. 

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राहुल को क्यों चाहिए पासपोर्ट?

आपको बता दें कि संसद सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी ने अपना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था. नेशनल हेराल्ड मामले में नाम होने की वजह से राहुल को साधारण पासपोर्ट जारी कराने के लिए कोर्ट की NOC की जरूरत है.

नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल का नाम

राहुल ने अपनी याचिका में कहा है कि नेशनल हेराल्ड मामले में जमानत देते वक्त कोर्ट ने उनके देश से बाहर जाने पर कोई रोक नहीं लगाई थी. 

विदेश यात्रा पर जाने वाले हैं राहुल गांधी 

गौरतलब है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी 31 मई को एक हफ्ते के लिए अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं. इस दौरान वह 4 जून को न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे. इसके अलावा राहुल गांधी कैलिफोर्निया की एक यूनिवर्सिटी के इवेंट में भी शामिल होंगे.

 

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