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खाने में थूक मिलाने की घटनाओं पर योगी आदित्यनाथ सरकार सख्त, अध्यादेश लाने की तैयारी

इन अध्यादेशों के जरिए थूककर खाना खिलाने वालों के लिए सजा के कड़े प्रावधान किए जा सकते हैं. इसके लिए हर शख्स को अपने खाने के बारे में पूरी जानकारी लेने का अधिकार होगा.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
कुमार अभिषेक
  • लखनऊ,
  • 15 अक्टूबर 2024,
  • अपडेटेड 7:19 AM IST

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार खाने में थूक मिलाने या थूक मिला हुआ खाना परोसने की बढ़ती घटनाओं को लेकर सख्त हो गई है. ऐसे में अब योगी सरकार इसके खिलाफ नया कानून लाने जा रही है. 

इस संबंध में सीएम योगी आदित्यनाथ मंगलवार को इस अध्यादेश को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे. कहा जा रहा है कि योगी सरकार 'छद्म एवं सौहार्द विरोधी क्रियाकलाप निवारण एवं थूकना प्रतिषेध अध्यादेश 2024' और 'यूपी प्रिवेंशन ऑफ़ कॉन्टेमिनेशन इन फूड (कंज्यूमर राइट टू नो) अध्यादेश 2024' लाने जा रही है. इन दोनों अध्यादेशों को जल्द लाया जाएगा.

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इन अध्यादेशों के जरिए थूककर खाना खिलाने वालों के लिए सजा के कड़े प्रावधान किए जा सकते हैं. इसके लिए हर शख्स को अपने खाने के बारे में पूरी जानकारी लेने का अधिकार होगा. यह दोनों अध्यादेश एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं यानी खाना कहां बन रहा है और कौन बना रहा है या फिर खाना कैसा है. अपने खानपान के बारे में सारी जानकारी जानने का अधिकार किसी भी ग्राहक को होगा.

इन अध्यादेशों के बाद अब सरकार खाने-पीने की आजादी के साथ-साथ खाने-पीने की जानकारी की आजादी भी ग्राहकों को देना सुनिश्चित करने जा रही है. इन दोनों अध्यादेशों को लेकर अपर मुख्य सचिव गृह दीपक कुमार, आशीष सिंह (गृह विभाग), संजीव गुप्ता (गृह सचिव डीजीपी) के साथ संबंधित अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अहम बैठक होगी.

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