देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते महासंकट के बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. अब दिल्ली में हर व्यक्ति के लिए मास्क पहनना जरूरी है. बुधवार को एक याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत ने ये निर्देश दिया है. आदेश के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति अकेले गाड़ी चला रहा है तो उसे भी मास्क पहनना होगा. अदालत का कहना है कि अगर कोई वाहन चाहे उसमें एक ही व्यक्ति बैठा हो, वह भी एक पब्लिक प्लेस ही है. ऐसे में मास्क अनिवार्य है. बता दें कि दिल्ली में अगर कोई व्यक्ति अकेले गाड़ी चला रहा है और उसने मास्क नहीं लगाया है, तो उससे 2000 का चालान काटा जाता है. अदालत में इसी चालान को लेकर चुनौती दी गई थी, लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है.
A mask is compulsory even if a person is driving alone in a car, the Delhi High Court said today, terming the car a "public place". Judge Pratibha M Singh announced the decision while hearing a case involving fines for not wearing a mask while driving alone. Watch the video for more information.