मंगलवार को लोकसभा में दिल्ली सेवा विधेयक पेश किया गया. इसे आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 नाम दिया गया है. इस बिल पर चर्चा के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र को दिल्ली के संबंध में कानून बनाने का पूरा अधिकार है.
While discussing the Delhi services bill in the Lok Sabha on Thursday, Union Home Minister Amit Shah said that there were provisions in the Constitution that allow the Centre to make laws for Delhi.