लड़कियों की शादी की उम्र 21 (Girls Marriage Age 21 Years) साल करने के फैसले पर केन्द्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. इस फैसले के साथ ही देश के अलग-अलग हिस्सों से अलग-अलग तरह के बयान आ रहे हैं. AIMIM चीफ असददुद्दीन ओवैसी ने भी इस मामले पर सनसनीखेज टिप्पणी की है. भारत में आज भी ऐसे कई सारे समुदाय हैं यहां बच्चों की शादी कराने की परंपरा है. कई रीति रिवाज ऐसे हैं जिसमें बच्चों की शादियां कराई जाती हैं. भारत में किसी को बालिग कहे जाने की उम्र 18 साल है लेकिन शादी के मामले में लड़कों की न्यूनतम उम्र 21 साल और लड़कियों की उम्र 18 साल ही रखी गई थी. अब केंद्रीय कैबिनेट ने विवाह के लिए लड़कियों की उम्र भी 21 वर्ष किए जाने के विधेयक को मंजूरी दे दी है.