पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज एंटी रेप बिल पास हो गया है. नए कानून के तहत रेप केस की 21 दिन में जांच पूरी करनी होगी. पीड़ित के कोमा में जाने या मौत होने पर दोषी को 10 दिन में फांसी की सजा होगी. वहीं इस बिल को लेकर संविधान विशेषज्ञ और सीनियर वकील सिद्धार्थ लूथरा ने क्या कुछ कहा. जानिए