New labour law के तहत Workers के लिए काम के घंटे काफी Flexible बनाने की कोशिश की जा रही है. इन Labour laws के तहत workers के लिए हफ्ते में 1 दिन से ज़्यादा दिनों की Leave का प्रस्ताव दिया गया है. Media Reports के अनुसार, केंद्रीय श्रम सचिव 'अपूर्व चंद्रा' ने सोमवार को कहा कि कर्मचारियों के लिए हफ्ते में अधिकतम 48 घंटे ही काम करने की सीमा तय की जाएगी. यानी अगर Workers चाहें तो four days a week में ही 48 घंटे काम कर ले तो बाकी 3 days उसे leave दी जा सकती है.