कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से मोदी सरनेम मामले में सजा पर स्टे लगाने की मांग वाली अपील को स्वीकारते हुए सूरत सत्र अदालत ने अंतरिम जमानत दी है. कोर्ट ने कहा है कि राहुल की यह जमानत तब तक रहेगी, जब तक कि राहुल की अर्जी पर कोई फैसला नहीं हो जाता. वहीं दोषसिद्धि को चुनौती देने वाली अर्जी पर कोर्ट ने कहा कि दूसरे पक्ष को सुने बिना ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता.