केंद्र सरकार वक्फ कानून में बड़े बदलाव लाने जा रही है. नए कानून के तहत वक्फ बोर्ड में दो गैर-मुस्लिम व्यक्ति और दो मुस्लिम महिलाओं को स्थान दिया जाएगा. वक्फ बोर्ड की आमदनी 7% से घटाकर 5% की जाएगी और आदिवासियों की जमीन वक्फ के लिए दान नहीं दी जा सकेगी. विपक्ष इस कानून का विरोध कर रहा है और इसे असंवैधानिक बता रहा है.