हमारे देश में आरक्षण किसे मिलना चाहिए? ये सवाल जितना सीधा है, इसका जवाब उतना ही मुश्किल है और ये वो सवाल है, जिसे हमारे देश के नेताओं ने 75 वर्षों तक वोटबैंक की राजनीति के लिए नज़रअन्दाज़ किया है. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में ये कहा कि देश में सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में जो 10 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, वो पूरी तरह संवैधानिक है और इस पर अब कोई रोक नहीं लगाई जाएगी. EWS आरक्षण को कैसे और क्यों मिली SC की मंज़ूरी? क्या है इसके कानूनी प्रावधान, जानिए.
The Supreme Court on Monday upheld the validity of the 103rd Constitution amendment providing 10 per cent reservation to people belonging to economically weaker sections (EWS) in admissions and government jobs. Watch detailed analysis on EWS in this special show Black and White. Watch this video.