सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि गर्भपात का उद्देश्य स्थापित करने के लिए रेप में वैवाहिक रेप भी शामिल है. अदालत ने कहा कि आधुनिक समय में कानून इस धारणा को छोड़ रहा है कि विवाह व्यक्ति के अधिकारों के लिए एक पूर्व शर्त है. कोर्ट ने कहा कि एमटीपी अधिनियम को आज की वास्तविकताओं पर विचार करना चाहिए और पुराने मानदंडों से बंधा नहीं होना चाहिए.