शादी विवाह और जन्मदिन जैसे मौकों पर करीबी लोगों को गिफ्ट देने के लिए लोग सोने के गहने को सबसे ज्यादा सही मानते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि गिफ्ट में दिए गए ऐसे गहने टैक्स फ्री नहीं होते. एक लिमिट के बाद इन गहनों पर भी टैक्स की देनदारी बनती है. और अगर आप टैक्स नहीं देते है तो आपके ऊपर टैक्स चोरी करने का मामला भी दर्ज हो सकता है. टैक्स के मामलों में सुझाव और समाधान देने वाले डिजीटल प्लेटफार्म 'क्लीयर टैक्स' के फाउंडर अर्जुन गुप्ता ने बताया है कि Long Term Capital Gain के मामलों में टैक्स की देनदारी बनती है. आपको गिफ्ट देने वाले परिजन ने जिस दिन सोना खरीदा था, उसे उसी दिन से गिना जाता है. ज्यादा जानकारी के लिए देखें ये वीडियो.