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सुप्रीम कोर्ट पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी, हापुड़ हमले के आरोपियों की जमानत रद्द करने की मांग

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और उनके काफिले पर यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के प्रचार के दौरान हापुड़ टोल प्लाजा पर दोनों आरोपी शुभम और सचिन ने गोलियां बरसाईं थी. इस हमले में ओवैसी बाल-बाल बच गए थे. दोनों आरोपियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी.

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी
संजय शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 29 सितंबर 2022,
  • अपडेटेड 4:50 PM IST

यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान हापुड़ जिले में हुए हमले के आरोपियों की जमानत रद्द कराने के लिए असदुद्दीन ओवैसी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं. उन्होंने हमले के मुख्य आरोपी सचिन शर्मा और उसके साथ शुभम गुर्जर की जमानत रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. जिस पर सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एमआर शाह की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ शुक्रवार को सुनवाई करेगी.

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बता दें कि AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और उनके काफिले पर यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के प्रचार के दौरान हापुड़ टोल प्लाजा पर दोनों आरोपी शुभम और सचिन ने गोलियां बरसाईं थी. इस हमले में ओवैसी बाल-बाल बच गए थे. मामले में पुलिस ने 307 का मामला दर्ज किया था और अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी. कुछ समय बाद ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों आरोपियों को सशर्त मंजूरी दी थी. वहीं जब दोनों आरोपी अपने गांव पहुंचे तो हिंदूवादी संगठनों ने उनका माला पहनाकर स्वागत किया था.

मेरठ से लौट रहे थे ओवैसी

जिस समय यह हमला हुआ, ओवैसी मेरठ से जनसभा करके लौट रहे थे. इस दौरान हापुड़ टोल प्लाजा पर उनकी कार पर हमला हुआ था. इसमें 3-4 गोलियां चली थीं, जिसके कार पर निशान ओवैसी ने खुद ट्वीट करके दिखाए थे. हमले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया था. जिसमें दोनों आरोपी गोली चलाते नजर आ रहे थे. हमला करने वाले दोनों आरोपियों में से एक को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया था. दूसरे आरोपी ने सरेंडर किया था.

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