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झारखंड में 77 फीसदी पहुंचा आरक्षण का दायरा, हेमंत सोरेन ने OBC का कोटा 27 फीसदी किया

झारखंड में राजनीतिक अस्थिरता के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. इनमें दो सबसे प्रमुख फैसले राज्य की डोमिसाइल नीति और आरक्षण में बदलाव रहा. राज्य में स्थानीयता (डोमिसाइल) तय करने से जुड़ा है. इसके लिए सरकार ने 1932 को आधार वर्ष माना है. इसके साथ ही राज्य में विभिन्न वर्गों में कुल आरक्षण को 77 फीसदी कर दिया गया है.

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (File Photo) झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (File Photo)
सत्यजीत कुमार
  • रांची,
  • 15 सितंबर 2022,
  • अपडेटेड 1:38 PM IST

झारखंड में राजनीतिक अस्थिरता के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए. इनमें राज्य में सरकारी नौकरियों में पिछले वर्गों को 27 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया गया है. पहले यह आरक्षण 14 फीसदी ही था. 

झारखंड कैबिनेट ने बुधवार को दो प्रमुख और महत्वपूर्ण बिलों को मंजूरी दी. इसमें पहला बिल राज्य में स्थानीयता (डोमिसाइल) तय करने से जुड़ा है. इसके लिए सरकार ने 1932 को आधार वर्ष माना है, इसके अनुरूप 1932 या इससे पूर्व रह रहे लोगों को स्थानीय माना जाएगा. 

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आरक्षण में बदलाव

दूसरे बिल के तहत राज्य सरकार ने विभिन्न वर्गों में कुल आरक्षण 77 फीसदी कर दिया है. ओबीसी आरक्षण को 14 से बढ़ाकर 27 फीसदी कर दिया गया है. अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण को 10 से बढ़ाकर 12 फीसदी, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण 26 से बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया गया है. राज्य में ईडब्ल्यूएस के लिए पहले से पांच फीसदी आरक्षण का प्रावधान है.

झारखंड कैबिनेट में बुधवार को लिए गए कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण फैसलेः-

- झारखंड के स्थानीय निवासी की परिभाषा एवं पहचान के लिए झारखंड के स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और सामाजिक, सांस्कृतिक एवं अन्य लाभों को स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक, 2022 के गठन को मंजूरी.

- कैबिनेट बैठक में झारखंड सेविका-सहायिका चयन एवं मानदेय (अन्य शर्तों सहित) नियमावली 2022 को भी मंजूरी दी गई.

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- राज्य में 77,000 आंगनबाड़ी सेविका, सहयिका के मानदेय बढ़ोतरी को मंजूरी.

- राज्य में रबी फसलों के लिए बीज की खरीद पर 90 फीसदी अनुदान को मंजूरी दी गई. 

- कृषि उपज एवं पशुधन विपणन (संवर्धन एवं सुविधा) अधिनियम 2017 को संशोधन के बाद मंजूरी.

- वित्त वर्ष 2022-23 में राज्य के 86 प्रखंडों में आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 46,880.32 करोड़ रुपये की मंजूरी.

- राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों के सुदृढ़ीकरण योजना के तहत इन केंद्रों के सुसज्जीकरण एवं रखरखाव संबंधी प्रस्ताव की मंजूरी.

- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के तहत स्वास्थ्य प्रशिक्षक संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली, 2022 के गठन को स्वीकृति दी गई.

- मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना में आवश्यक संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी.

- प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (मध्याह्न भोजन योजना) के तहत स्कूली बच्चों को अधिक पोषणयुक्त आहार (हफ्ते में पांच दिन अंडा/फल, दूध) उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी.  

- झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अधिनियम, 2001 में संशोधन हेतु विधेयक, 2022 की स्वीकृति दी गई.

- झारखंड इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति 2022 को मंजूरी.

- राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों एवं लघु आंगनबाड़ी केंद्रों में ताजा गर्म पोषण आहार के लिए गैस सिलेंडर एवं कुकिंग स्टोव की सप्लाई योजना में एलपीजी सिलेंडर की दर में संशोधन के बाद मंजूरी.

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इसके अलावा भी राज्य की हेमंत सोरेन कैबिनेट में कई अन्य प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है.

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