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कोलकाता हाईकोर्ट ने बंगाल पुलिस को लगाई फटकार, NIA अधिकारियों को गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश

कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर बंगाल पुलिस NIA अधिकारियों से पूछताछ करना चाहती है तो उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ करनी होगी. इसके लिए भी पुलिस को करीब 72 घंटे पहले नोटिस देना होगा. इस मामले में अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी.

प्रतीकात्मक प्रतीकात्मक
ऋत्तिक मंडल
  • कोलाकाता,
  • 10 अप्रैल 2024,
  • अपडेटेड 1:42 PM IST

पश्चिम बंगाल पुलिस को कोलकाता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. बंगाल पुलिस बनाम NIA के मामले में कोलकाता HC ने राज्य पुलिस को कड़ी फटकार लगाते हुए उन्हें फिलहाल NIA अधिकारियों को गिरफ्तार ना करने का निर्देश दिया है. अदालत ने कहा है कि अगली सुनवाई तक बंगाल पुलिस एनआईए अधिकारियों को गिरफ्तार नहीं करेगी.

कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर बंगाल पुलिस NIA अधिकारियों से पूछताछ करना चाहती है तो उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ करनी होगी. इसके लिए भी पुलिस को करीब 72 घंटे पहले नोटिस देना होगा. इस मामले में अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी.

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FIR में कई गलत जानकारी

बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान कोलकाता हाईकोर्ट ने जब बंगाल पुलिस की कड़ी अलोचना की. कोर्ट ने कहा कि NIA अधिकारियों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई हैं, उनमें कई गलत जानकारियां हैं. अदालत ने अपने आदेश में कहा,'एनआईए ने कानून के मुताबिक छापेमारी की. 

कोर्ट ने पूछा- धारा 325 क्यों दर्ज की?

गिरफ्तार आरोपियों में से एक की पत्नी की जवाबी FIR में गंभीर चोट का जिक्र नहीं है. यह भी चौंकाने वाली बात है कि मोनोब्रोटो जाना की मेडिकल रिपोर्ट में गंभीर चोट का कोई जिक्र नहीं है फिर भी एनआईए अधिकारियों पर धारा 325 क्यों दर्ज की गई? सुनवाई के दौरान कोलकाता हाईकोर्ट ने बंगाल पुलिस को जमकर लताड़ लगाई. 

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