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कृषि कानून से जुड़ी याचिका SC ने की खारिज, सभी राज्यों में लागू करने के लिए दिशा निर्देश की थी मांग

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने याचिकाकर्ता को कहा कि आप कानून को लागू करने के लिए एक सामान्य निर्देश नहीं मांग सकते हैं, आपको विशिष्ट मामलों को सामने लाना होगा.

सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट
संजय शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 27 अक्टूबर 2020,
  • अपडेटेड 6:08 PM IST
  • कृषि कानून से जुड़ी याचिका SC से खारिज
  • सामान्य निर्देश नहीं मांग सकते- CJI

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उस PIL को खारिज कर दिया जिसमें अदालत से प्रार्थना की गई थी कि वह केंद्र और राज्यों को निर्देश दे कि वे हाल ही में पारित तीन कृषि कानून को अनिवार्यत: अपने यहां लागू करने संबंधी आदेश जारी करें. 

इस याचिका को हिन्दू धर्म परिषद ने दायर किया था. सीजीआई एसए बोबड़े ने कहा कि इस याचिका को स्वीकार नहीं किया जा सकता है. 

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सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने याचिकाकर्ता को कहा कि आप कानून को लागू करने के लिए एक सामान्य निर्देश नहीं मांग सकते हैं, आपको विशिष्ट मामलों को सामने लाना होगा.  

इस याचिका में कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन और आंदोलन को भी बैन करने की मांग करते हुए इसके खिलाफ दिशानिर्देश जारी करने की मांग की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को भी खारिज कर दिया. 

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बता दें कि हाल ही में कांग्रेस शासित पंजाब में विधानसभा में केंद्र के इन तीन कृषि कानूनों को असरहीन करने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था. पंजाब ने इस बाबत विधानसभा से चार बिल भी पारित किए हैं. 

कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल केंद्र द्वारा पास किए गए इन बिलों का विरोध कर रहे हैं. कांग्रेस का कहना है कि केंद्र सरकार न्यूनत्तम समर्थन मूल्य की प्रणाली को खत्म करना चाहती है और बड़े व्यावसायिक घरानों को फायदा पहुंचाना चाहती है.

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