2006 के उमेश पाल अपहरण कांड में एमपी एमएलए कोर्ट ने अतीक अहमद समेत तीन आरोपियों दो दोषी ठहराया. और आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अतीक के साथ दिनेश पासी और खान शौलत हनीफ को भी सजा सुनाई गई है. क्या अतीक को फांसी की सजा होनी चाहिए थी? देखें क्या बोले प्रयागराज कोर्ट के वकील.