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बरगाड़ी बेअदबी कांड का मास्टरमाइंड संदीप बेरटा अभी फरार, एयरपोर्ट से पकड़ा गया युवक निकला कोई और

पंजाब के जिला फरीदकोट के बहुचर्चित बरगाड़ी बेअबदी कांड के मुख्य आरोपी और साजिशकर्ता संदीप बरेटा को गिरफ्तार किए जाने की बात सामने आई थी. मगर, पुलिस ने जिस युवक को गिरफ्तार किया वह कोई संदीप निकला है. असली आरोपी अभी भी फरार है. पुलिस ने उसके खिलाफ लुक आउट नोटिस पहले ही जारी कर रखा है.

प्रतीकात्मक फोटो प्रतीकात्मक फोटो
प्रेम पासी
  • फरीदकोट,
  • 23 मई 2023,
  • अपडेटेड 3:13 PM IST

पंजाब के फरीदकोट जिले के बहुचर्चित बरगाड़ी बेअबदी कांड का मुख्य आरोपी और साजिशकर्ता संदीप बरेटा अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है. बेंगलुरु हवाई अड्डे से जिस व्यक्ति को पकड़ा गया था वह कोई और संदीप बरेटा निकला. पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया युवक दिल्ली का रहने वाला है और मुख्य आरोपी संदीप बरेटा पंजाब के मनासा जिले के गांव बरेटा का रहने वाला है. 

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फरीदकोट एएसपी ने पुष्टि करते हुए कहा कि एक जैसे नाम, पिता का नाम भी एक समान और काफी हद तक चेहरा मिलने के कारण युवक को बेंगलुरु हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया था. मगर, वह कोई निकला है. हमारी ओर से मुख्य आरोपी संदीप बरेटा के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया गया है. 

साल 2015 का है बेअदबी और गोलीकांड मामला

फरीदकोट के बरगाड़ी में बेअदबी का ये मामला 12 अक्टूबर 2015 का है. इस साल फरीदकोट के बरगाड़ी में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी की घटना हुई. इसके बाद सिख संगठनों ने कोटकपूरा और बहबल कलां में विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए 14 अक्टूबर को कोटकपूरा और बहबल कलां में पुलिस ने बल का प्रयोग किया. 

हालांकि, प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं थे. लिहाजा, पुलिस ने बहबल कलां में फायरिंग की, जिसमें 2 सिख युवकों की मौत हो गई थी. इसके अलावा कोटकपूरा में भी हुई हिंसक झड़प में कई प्रदर्शनकारी जख्मी हुए थे. पंजाब सरकार द्वारा बनाई गई एसआईटी पहले इस मामले में जांच कर रही थी. हालांकि, बाद में सीबीआई को यह मामला सौंप दिया गया था.

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जानिए बेअदबी का मतलब क्या होता है  

बेअदबी का शाब्दिक अर्थ है अपमान. सिख धर्म में मूल रूप से तीन बातों को बेअदबी कहा जा सकता है. 

  • गुरु ग्रंथ साहिब या सिखों के पवित्र प्रतीकों का अपमान करना बेअदबी है. 
  • गुरु ग्रंथ साहिब के रखने के स्थान को नुकसान पहुंचाना भी बेअदबी है.
  • सिख गुरुओं के बताए रास्ते को या इतिहास को बदलने की कोशिश करना. 

बेअदबी को लेकर जानिए क्या है कानून

आईपीसी की धारा 295 और 295A के तहत बेअदबी के मामले केस दर्ज किया जाता है. गुरुद्वारे या वहां की पवित्र वस्तु को नुकसान पहुंचाने पर 2 साल की सजा हो सकती है. वहीं, अगर बेअदबी धार्मिक भावनाएं भड़काने के मकसद से की गई हो, तो 3 साल की सजा मिल सकती है.  

साल 2018 में पंजाब ने बेअदबी के मसलों पर कानून में संशोधन करके धारा 295AA जोड़ने की बात आगे बढ़ाई थी. इसमें गुरू ग्रंथ साहिब, श्रीमद्भगवतगीता, पवित्र कुरान और पवित्र बाइबल की बेअदबी पर आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया था.

हालांकि, केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार के इस प्रस्ताव पर कोई एक्शन नहीं लिया. बताते चलें कि बेअदबी के मामले में 10 से 20 साल की सजा की मांग सिख समुदाय ये लगातार करता रहा है. 

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(नोट - यह खबर अपडेट की गई है. पहले पुलिस ने बताया था कि गिरफ्तार युवक बेअदबी कांड का मुख्य आरोपी संदीप बरेटा है. मगर, बाद में पुलिस ने बताया कि पकड़ा गया युवक कोई और संदीप है.)

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