Advertisement

हिंदू लड़के के साथ मुस्लिम लड़की की शादी धर्म बदलने तक अमान्य: हाई कोर्ट

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की बेंच एक 18 साल की मुस्लिम लड़की और 25 साल के हिंदू लड़के की याचिका पर सुनवाई कर रही थी. दोनों ने हाल ही में एक हिंदू मंदिर में शादी की है. कोर्ट ने कहा कि लड़की के हिंदू धर्म अपनाने तक शादी अमान्य होगी. हालांकि दोनों वयस्क हैं तो आपसी सहमति से दोनों साथ रह सकते हैं.

पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. (सांकेतिक तस्वीर) पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. (सांकेतिक तस्वीर)
मनजीत सहगल
  • चंडीगढ़,
  • 13 मार्च 2021,
  • अपडेटेड 2:27 PM IST
  • कोर्ट ने कहा- आपसी सहमित से साथ रह सकते हैं
  • एसपी अंबाला को दिए जोड़े की सुरक्षा के निर्देश
  • 15 जनवरी को दोनों ने एक शिव मंदिर में की थी शादी

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि एक हिंदू लड़के के साथ मुस्लिम लड़की का विवाह तब तक अमान्य जब तक वह धर्मान्तरित न हो जाए. हालांकि कोर्ट ने कहा कि दोनों आपसी रजामंदी के साथ रह सकते हैं. नाबालिग मुस्लिम लड़की की शादी को जायज करार देने के बाद हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान यह बात कही.

Advertisement

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की बेंच एक 18 साल की मुस्लिम युवती और 25 साल के एक हिंदू युवक की याचिका पर सुनवाई कर रही थी. दोनों ने हाल ही में एक हिंदू मंदिर में शादी की है. कोर्ट ने कहा कि लड़की के हिंदू धर्म अपनाने तक शादी अमान्य होगी. हालांकि दोनों वयस्क हैं तो आपसी सहमति से दोनों साथ रह सकते हैं.

दोनों ने 15 जनवरी को एक शिव मंदिर में हिंदू रीति रिवाजों से शादी की थी. दोनों के परिवार की तरफ से धमकी मिलने के चलते दोनों ने कोर्ट में सुरक्षा की अर्जी लगाई थी. दोनों ने कोर्ट को यह भी बताया कि उन्होंने अंबाला के एसपी के पास भी सुरक्षा के लिए गुहार लगाई थी लेकिन उन्हें वहां से कोई मदद नहीं मिली जिसके बाद कोर्ट का रुख किया.

Advertisement

उन्होंने कहा कि उनके पास कोर्ट आने के अलावा कोई विकल्प नहीं था. कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान अंबाला एसपी को दोनों की सुरक्षा के त्वरित इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं.

 

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement