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पंजाब में 'आप' विधायक संदोआ पर महिला से छेड़छाड़ के मामले में आरोप तय

पंजाब के रूपनगर से आम आदमी पार्टी के विधायक अमरजीत सिंह संदोआ पर महिला से छेड़छाड़, अपशब्द कहने और धमकियां देने के मामले में रुपनगर की एक अदालत ने शुक्रवार को आरोप तय कर दिए.

प्रतीकात्मक फोटो प्रतीकात्मक फोटो
मोनिका गुप्ता/मनजीत सहगल
  • चंडीगढ़,
  • 21 जुलाई 2018,
  • अपडेटेड 12:15 PM IST

पंजाब के रूपनगर से आम आदमी पार्टी के विधायक अमरजीत सिंह संदोआ पर महिला से छेड़छाड़, अपशब्द कहने और धमकियां देने के मामले में रूपनगर की एक अदालत ने शुक्रवार को आरोप तय कर दिए.

गौरतलब है कि रूपनगर के ज्ञानी जैल सिंह नगर की एक महिला ने आम आदमी पार्टी के विधायक के खिलाफ 28 जुलाई 2017 को थाने में शिकायत की थी कि विधायक उसका किराएदार था. महिला ने नवंबर 2016 में उसे अपनी कोठी 30 हजार रुपये प्रतिमाह किराए पर दी थी. लेकिन विधायक ने मार्च 2017 के बाद किराया जमा नहीं करवाया.

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महिला का आरोप था कि विधायक ने उसकी कोठी में तोड़फोड़ की, जिसका खर्चा जो करीब ढाई लाख रुपये था. वो भी विधायक ने नहीं दिया. महिला जब 'आप' विधायक से पैसा मांगने गई तो विधायक ने उसके साथ बदसलूकी, छेड़छाड़ और धक्का-मुक्की की, जिससे वो जमीन पर गिर गई. उसके बाद विधायक ने पीड़िता को झूठे केस में फंसाने की धमकी दी.

महिला की शिकायत मिलने के बाद रूप नगर के एसएसपी ने एक एसआईटी गठित करके विधायक पर लगे आरोपों की जांच की, जिनको जांच के बाद सही पाया गया.

वहीं आरोपी विधायक अमरजीत सिंह संदोआ द्वारा अदालत में दायर की गई विभिन्न याचिकाओं, जिनमें उन्होंने खुद की ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट करवाने की मांग की थी. वो भी खारिज कर दी. अदालत ने साफ किया है कि पुलिस द्वारा की गई जांच में जो तथ्य सामने आए हैं वो सही हैं. इसलिए नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग की जरूरत नहीं है.

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पीड़िता के वकील राजवीर सिंह राय के मुताबिक, अब 21 अगस्त को चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट पूजा अंदोत्रा की अदालत में विधायक पर तय किए गए आरोपों पर गवाही शुरू होगी.

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