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पंजाब के AAP MLA बलबीर सिंह को तीन साल की सजा, साली से मारपीट का है मामला

पंजाब में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के पटियाला (ग्रामीण) विधायक डॉ बलबीर सिंह को एक आपराधिक मामले में दोषी ठहराया गया है. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि इंदर सिंह ने विधायक समेत तीन आरोपियों के साथ तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.

पटियाला ग्रामीण से आम आदमी पार्टी के विधायक डॉक्टर बलबीर सिंह. -फाइल फोटो पटियाला ग्रामीण से आम आदमी पार्टी के विधायक डॉक्टर बलबीर सिंह. -फाइल फोटो
मनजीत सहगल
  • पटियाला,
  • 23 मई 2022,
  • अपडेटेड 7:44 PM IST
  • कांग्रेस प्रत्याशी को 53 हजार से अधिक वोटों से हराया था
  • सजा के बाद बलबीर की विधायकी पर मंडराया खतरा

पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार को बड़ा झटका लगा है. पटियाला ग्रामीण से विधायक डॉ बलबीर को रोपड़ कोर्ट ने 3 साल की कैद की सजा सुनाई है. बताया जा रहा है कि 9 साल पहले जमीन को लेकर पारिवारिक झगड़े में बलवीर सिंह ने अपनी पत्नी और बेटे के साथ मिलकर साली और उसके पति से मारपीट की थी.

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मारपीट के मामले में डॉक्टर बलबीर सिंह की साली और उसके पति ने मामला दर्ज कराया था. दोनों ने बलबीर, उनकी पत्नी और बेटे पर बेरहमी से मारपीट का आरोप लगाया था. पिछले 9 साल से मामले की सुनवाई रोपड़ कोर्ट में चल रही थी. सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने विधायक, उनकी पत्नी और बेटे को दोषी पाया. इसके बाद तीनों को 3-3 साल कैद और 5-5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई. 

कांग्रेस प्रत्याशी को 53 हजार से अधिक वोटों से हराया था

बता दें कि डॉक्टर बलबीर सिंह पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के मोहित मोहिंद्रा को 53 हजार से ज्यादा वोट के अंतर से हराया था. तीन साल की सजा मिलने के बाद अब विधायक पर उनकी विधायकी गंवाने का खतरा मंडराने लगा है. नियम के मुताबिक, अगर किसी विधायक को दो या फिर दो साल से अधिक की कैद की सजा होती है तो उन्हें विधायक के पद से इस्तीफा देना पड़ता है. 

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