Advertisement

पंजाब: दिवाली, गुरुपर्व, क्रिसमस और नए साल पर कब जला सकेंगे पटाखे, सरकार ने सेट किया टाइम टेबल

पंजाब सरकार ने दिवाली, गुरुपर्व, क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या के त्यौहारी सीजन के दौरान राज्य में पटाखों की बिक्री और उपयोग को नियंत्रित करने वाले व्यापक नियम जारी किए हैं.

सांकेतिक तस्वीर सांकेतिक तस्वीर
कमलजीत संधू
  • चंडीगढ़,
  • 15 अक्टूबर 2024,
  • अपडेटेड 7:05 PM IST

पंजाब सरकार ने दिवाली, गुरुपर्व, क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या के त्यौहारी सीजन के दौरान राज्य में पटाखों की बिक्री और उपयोग को नियंत्रित करने वाले व्यापक नियम जारी किए हैं. राज्य सरकार के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने मंगलवार कहा कि इन त्यौहारों में आमतौर पर पटाखों का उपयोग होता है, जो बुजुर्गों सहित बीमार लोगों के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डाल सकते हैं.

Advertisement

प्रवक्ता ने पटाखों के उपयोग के संबंध में राज्य के अनुपालन के लिए समय-समय पर जारी किए गए सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों का हवाला दिया. इन आदेशों के अनुसार, राज्य सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत केंद्र सरकार द्वारा सौंपी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंजाब में पटाखों की बिक्री और उपयोग पर निषेध, प्रतिबंध और नियम लागू किए हैं.

इन पटाखों की अनुमति
उन्होंने कहा कि संयुक्त पटाखों (श्रृंखला पटाखे या लारी) के निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर राज्यव्यापी प्रतिबंध लगाया गया है. केवल "ग्रीन क्रैकर्स" (जो बेरियम लवण या एंटीमनी, लिथियम, पारा, आर्सेनिक, सीसा या स्ट्रोंटियम क्रोमेट के यौगिकों से मुक्त हैं) की बिक्री और उपयोग की अनुमति है. बिक्री केवल लाइसेंस मिले व्यापारियों तक ही सीमित है जो केवल अनुमत पटाखों का कारोबार करते हैं और अनुमत डेसिबल स्तर से अधिक पटाखों का भंडारण, प्रदर्शन या बिक्री प्रतिबंधित है.

Advertisement

पटाखे जलाने का समय तय
सरकार ने त्योहारों के दौरान पटाखों के उपयोग के लिए सीमित समय निर्धारित किया है. दिवाली (31 अक्टूबर, 2024) पर, पटाखे रात 8:00 बजे से रात 10:00 बजे तक फोड़ने की अनुमति है. गुरुपर्व (15 नवंबर, 2024) के लिए, अनुमत समय सुबह 4:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक और रात 9:00 बजे से रात 10:00 बजे तक है. क्रिसमस की पूर्व संध्या (25-26 दिसंबर, 2024) और नए साल की पूर्व संध्या (31 दिसंबर, 2024 - 1 जनवरी, 2025) पर रात 11:55 बजे से रात 12:30 बजे तक पटाखे जलाए जा सकेंगे.

प्रवक्ता ने कहा कि फ्लिपकार्ट और अमेजन समेत ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को पंजाब में ऑनलाइन ऑर्डर स्वीकार करने या बिक्री की सुविधा देने से प्रतिबंधित किया गया है. इसके अलावा, डिप्टी कमिश्नरों को पटाखों के हानिकारक प्रभावों को उजागर करते हुए व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है. कानून प्रवर्तन एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है कि अनुमत ग्रीन पटाखों की बिक्री और उपयोग केवल निर्दिष्ट समय और स्वीकृत स्थानों पर ही हो.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement