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शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर पंजाब सरकार मेहरबान, कानून में किया बदलाव

पंजाब सरकार शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर मेहरबान हो गई है.  नए मोटर व्हीकल एक्ट में से उस सेक्शन को हटा दिया है, जिसके तहत ड्रंक एंड ड्राइव के मामले में दोषियों पर भारी जुर्माना लगाने या जेल भेजने का प्रावधान है.

शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर पंजाब सरकार मेहरबान (प्रतीकात्मक फोटो-पीटीआई) शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर पंजाब सरकार मेहरबान (प्रतीकात्मक फोटो-पीटीआई)
aajtak.in
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  • 20 दिसंबर 2019,
  • अपडेटेड 6:35 PM IST

  • शराब पीकर गाड़ी चलाने पर छह महीने की कैद या 10 हज़ार रुपये का जुर्माना या दोनों
  • दूसरी बार पकड़े जाने पर 2 साल की जेल या 15,000 रुपये जुर्माना या फिर दोनों

पंजाब सरकार ने शुक्रवार से मोटर व्हीकल एक्ट- 2019 लागू कर दिया है. हालांकि पंजाब सरकार ने शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर होने वालीं दंडात्मक कार्रवाई वाला सेक्शन हटा दिया है और इसके बदले में कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने एक नया सेक्शन एड किया है. जिसके तहत मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम स्थिति में वाहन ड्राइव करने पर 1000 रुपये का प्रावधान किया है.   

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यानी कि ड्रिंक एंड ड्राइव के तहत केंद्र सरकार द्वारा तय की गई जुर्माने की राशि पंजाब में लागू नहीं होगी. बता दें कि नए मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद अगर कोई शख्स शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसे छह महीने की कैद या 10 हज़ार रुपये का जुर्माना या फिर दोनों के प्रावधान है. लेकिन शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए दूसरी बार पकड़े गए हैं तो 2 साल की जेल या 15,000 रुपये जुर्माना या फिर दोनों के प्रावधान हैं.

इससे पहले पंजाब सरकार ने संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट को लागू करने में यह कहते हुए देरी की थी कि वो पहले जमता को जागरूक करेंगे. हालांकि अब पंजाब सरकार ने ड्रिंक एंड ड्राइव वाले सेक्शन को हटाकर अन्य सभी नियम राज्य में लागू कर दिया है. राज्य सरकार को इससे राजस्व में भारी बढ़ोतरी की उम्मीद है.

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राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि नए मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद राजस्व में 400 करोड़ का इजाफा होगा. इसके अलावा लोगों में भी ट्रैफिक नियम पालन करने की प्रवृति विकसित होगी. इसलिए शुक्रवार को इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है.

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