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चंडीगढ़ में सिख महिलाओं को हेलमेट पहनने से मिली छूट

गृह मंत्रालय द्वारा दी गई  छूट पर सुखबीर सिंह बादल ने इंडिया टुडे से कहा, ये मसला सुरक्षा का नहीं धार्मिक भावनाओं का है.

फाइल फोटो (तस्वीर - Reuters) फाइल फोटो (तस्वीर - Reuters)
अजीत तिवारी/कमलजीत संधू/खुशदीप सहगल
  • चंडीगढ़,
  • 11 अक्टूबर 2018,
  • अपडेटेड 8:23 PM IST

चंडीगढ़ में सिख समुदाय की काफी अर्से से चली आ रही मांग पूरी हो गई है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने चंडीगढ़ प्रशासन से कहा है कि केंद्र शासित क्षेत्र चंडीगढ़ में सिख महिलाओं को दुपहिया वाहन चलाते वक्त हेलमेट पहनने से छूट दी जाए.

केंद्र ने चंडीगढ़ केंद्र शासित क्षेत्र को दिल्ली सरकार की ओर से 2014 में जारी की गई अधिसूचना को ही मानने के लिए कहा है. बता दें कि शिरोमणि अकाली दल समेत कई सिख संगठन चंडीगढ़ में दुपहिया वाहन चलाते वक्त सिख महिलाओं को हेलमेट पहनने से छूट देने की मांग कर रहे थे.

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शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने इंडिया टुडे से कहा, ये मसला सुरक्षा का नहीं धार्मिक भावनाओं का है. सुखबीर बादल ने इससे पहले नॉर्थ ब्लॉक में गृह मंत्री राजनाथ सिंह के साथ मुलाकात की.  

दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने 4 जून 1999 को जारी अधिसूचना के जरिए दिल्ली मोटर वाहन अधिनियम 1993 में संशोधन किया था. इसमें महिलाओं के लिए दुपहिया वाहन खुद चलाते समय या पीछे की सीट पर बैठे रहने क दौरान हेलमेट पहनना वैकल्पिक कर दिया गया.

इस कानून को 28 अगस्त 2014 की अधिसूचना के जरिए फिर संशोधित किया गया. इसके तहत दिल्ली मोटर वाहन नियम 1993 के उपनियम 115 में ‘महिला’ शब्द को ‘सिख महिला ’ शब्द से बदला गया.  

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