Advertisement

पंजाब पुलिस के अधिकारी पर लगा 'रेप' का आरोप, महिला ने भगवंत मान को लिखा लेटर

अमृतसर जेल में खुद के साथ रेप होने का आरोप महिला ने पंजाब पुलिस के अधिकारी पर लगाया है. महिला ने अधिकारी के साथ दो अन्य के नाम भी लिए हैं. वहीं पंजाब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने खुद पर लगे आरोपों पर अपना पक्ष रखा है. महिला ने इस बाबत मुख्यमंत्री भगवंत मान को पत्र लिखा है.

मीडिया के सामने अपना पक्ष रखती महिला मीडिया के सामने अपना पक्ष रखती महिला
aajtak.in
  • चंडीगढ़,
  • 31 जुलाई 2022,
  • अपडेटेड 9:24 PM IST
  • पुलिस अधिकारी ने महिला को बताया आदतन अपराधी
  • महिला ने सीएम हाउस के बाहर प्रदर्शन करने की धमकी दी

हरियाणा की एक महिला ने पंजाब पुलिस के सीनियर अधिकारी सहित दो अन्य पर रेप करने का आरोप लगाया है. महिला का कहना है कि यदि आने वाले 10 दिनों के अंदर इनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया तो वह सीएम हाउस के बाहर प्रदर्शन करेगी. महिला का कहना है उसके साथ पुलिस कस्टडी के दौरान रेप किया गया.

महिला ने चंडीगढ़ में मीडिया को बताया कि FIR दर्ज कराने के बावजूद पंजाब पुलिस के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और उनके दो सहकर्मियों के खिलाफ पुलिस विभाग ने कोई भी एक्शन नहीं लिया है. महिला ने पठानकोट शाहपुर कांडी की चौथी आईआरबी में कमांडमेंट आशीष कपूर पर आरोप लगाया है. कपूर साल 2016 में अमृतसर पुलिस अधीक्षक थे. इसके अलावा महिला का आरोप है कि समरपाल (वर्तमान में डीएसपी) ने उससे और उसके रिश्तेदारों से रुपये भी ऐंठे. साथ ही दोनों ने उसके भाई की पत्नी का रेप करने की धमकी भी दी.

Advertisement

महिला ने पंजाब सीएम को लिखे पत्र में बताया है कि वह साल 2016 में आशीष कपूर के संपर्क में आई थी. जब वह एक मामले में अंडर ट्रायल पर थी. तब आशीष ने अपने ऑफिस में उसका रेप किया. उस दौरान वह गर्भवती भी हुई. आशीष कपूर ने जेल के अंदर मुझसे शादी की और बेल पाने में मेरी मदद भी की. 

आशीष कपूर के सैलरी अकाउंट का डेबिट कार्ड मेरे पास था. इसकी पूरी डिटेल भी मौजूद है. उसके कुरुक्षेत्र वाले घर पर आशीष का आना-जाना भी थी. उन्होंने उसे गुरुग्राम में साढ़े तीन करोड़ का घर दिलाने की बात भी कही थी.

मुझ पर लगे आरोप गलत

विजिलेंस ब्यूरो डायरेक्टर के आशीष कपूर ने बताया कि महिला आदतन अपराधी है. उस पर धोखाधड़ी करने के तीन केस कुरुक्षेत्र, मोहाली और अमृतसर में चल रहे हैं. उन पर महिला ने जो आरोप लगाए हैं वह गलत हैं.

Advertisement

महिला पर लगी हैं गंभीर धाराएं

महिला पर सेक्शन 406, 465, 467, 471, आईपीसी की धारा 120-बी, अप्रवासन एक्ट 1983 के अंडर सेक्शन 24 और पंजाब ह्यूमन स्मगलिंग एक्ट 2013 में केस दर्ज हैं. 6 अगस्त 2019 में महिला को तीन साल सश्रम कारावास मिला था. वहीं महिला ने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया है.

 ( रिपोर्ट - मंजीत सहगल )


 

 

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement