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आसाराम को मिलेगा जेल से बाहर का खाना, हाई कोर्ट ने दी अनुमति

आसाराम के वकील प्रदीप चौधरी के मुताबिक हाई कोर्ट ने आयुर्वेदिक चिकित्सकों की सलाह के आधार पर आसाराम को जेल में बाहर से खाना उपलब्ध कराने की अनुमति दे दी है.

आसाराम (फाइल फोटो) आसाराम (फाइल फोटो)
aajtak.in
  • जोधपुर,
  • 12 अगस्त 2020,
  • अपडेटेड 1:21 AM IST

  • वकील ने लगाई थी अनुमति की अर्जी
  • आयुर्वेदिक चिकित्सकों ने दी थी सलाह

अपने ही गुरुकुल की नाबालिग शिष्या से रेप के मामले में आखिरी सांस तक कैद की सजा भुगत रहे आसाराम को कोर्ट से एक राहत मिली है. दरअसल कोरोना वायरस की महामारी से बचाव के लिए आसाराम को आयुर्वेदिक डॉक्टरों ने खास भोजन की सलाह दी थी. आसाराम ने इसकी अनुमति के लिए राजस्थान हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

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अब राजस्थान हाई कोर्ट ने आसाराम को जेल से बाहर का खाना उपलब्ध कराए जाने की अनुमति दे दी है. समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक आसाराम के वकील प्रदीप चौधरी ने यह जानकारी दी है. वकील प्रदीप चौधरी के मुताबिक हाई कोर्ट ने आयुर्वेदिक चिकित्सकों की सलाह के आधार पर आसाराम को जेल में बाहर से खाना उपलब्ध कराने की अनुमति दे दी है. हाईकोर्ट ने 11 अगस्त को आसाराम की याचिका पर सुनवाई की.

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गौरतलब है कि आसाराम की ओर से राजस्थान हाई कोर्ट की जोधपुर खंडपीठ में याचिका दायर कर बाहर से खाना मंगवाने की अनुमति मांगी गई थी. इस याचिका में दलील दी गई थी कि आयुर्वेदिक चिकित्सकों ने कोरोना वायरस की महामारी को देखते हुए स्वास्थ्य के लिहाज से लाभकारी विशेष गुण वाले भोजन की सलाह दी है.

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आसाराम के वकील ने हाई कोर्ट से इसके लिए अनुमति मांगी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाई कोर्ट ने 11 अगस्त को उन्हें इसकी अनुमति दे दी. बता दें कि आसाराम को अपनी ही एक शिष्या से रेप के मामले में साल 2013 में गिरफ्तार किया गया था. तब से वो जोधपुर की जेल में बंद हैं. साल 2018 में उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी.

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