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कोरोना ने बढ़ाई आर्थिक दिक्कत, गहलोत सरकार ने निकाली पैसे बचाने की जुगत

आदेश के मुताबिक कोरोना के खिलाफ जंग में पैसा इकट्ठा करने के लिए राजस्थान सरकार ने राज्य में किसी भी तरह के नए वाहन और कोई भी नए उपकरण की खरीद पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अफसरों और नेताओं को फिलहाल इकोनॉमिक क्लास में ही सफर करना होगा.

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (फाइल फोट: PTI) राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (फाइल फोट: PTI)
शरत कुमार
  • जयपुर,
  • 03 सितंबर 2020,
  • अपडेटेड 5:05 PM IST
  • गहलोत सरकार अब नहीं खरीदेगी नई गाड़ियां
  • अगले आदेश तक नहीं बनेंगे कोई नए दफ्तर
  • नेताओं, अफसरों के महंगे सफर पर लगी रोक

देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है. कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था पर भी काफी असर पड़ा है. सरकारें इससे निपटने के लिए तमाम कोशिशें कर रही हैं. राजस्थान सरकार भी आर्थिक संकट से निपटने के लिए अपने खर्चों पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है.

सीएम अशोक गहलोत ने इसे लेकर एक आदेश भी जारी किया है. आदेश के मुताबिक कोरोना के खिलाफ जंग में पैसा इकट्ठा करने के लिए राजस्थान सरकार ने राज्य में किसी भी तरह के नए वाहन और कोई भी नए उपकरण की खरीद पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अफसरों और नेताओं को फिलहाल इकोनॉमिक क्लास में ही सफर करना होगा.

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यही नहीं राज्य में अगले आदेश तक कोई भी नए दफ्तर नहीं बनाए जाएंगे. सभी तरह के सेमिनार ऑनलाइन होंगे और किसी भी तरह का कोई राजकीय भोज आयोजित नहीं किया जाएगा. सरकारी कागजात के खरीद और छपाई में भी 70 प्रतिशत तक ही बजट खर्च किया जाएगा. इसके अलावा पोओएल मद में स्वीकृत प्रावधान के विरुद्ध व्यय को भी 90 प्रतिशत तक सीमित किया जाएगा.

इकोनॉमी क्लास में होगी हवाई यात्रा

आदेश के मुताबिक शासकीय कार्यों के लिए की जाने वाली यात्राओं को न्यूनतम रखा जाएगा. ज्यादा से ज्यादा बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की जाएंगी. हवाई यात्रा के लिए अधिकृत अधिकारी इकोनॉमी क्लास में ही यात्रा करेंगे, एग्जीक्यूटिव और बिजनेस क्लास में यात्रा पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी. विमान किराए पर लेना और राजकीय व्यय पर विदेश यात्रा पर भी प्रतिबंध होगा.

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नए वाहनों की खरीद पर प्रतिबंध

आदेश के मुताबिक नए वाहनों की खरीद प्रतिबंधित की गई है. कोविड- 19 महामारी की रोकथाम, उपचार और पीड़ितों की सहायता के लिए आवश्यक सामग्री एवं उपकरण को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की मशीनरी, साज-सामान, औजार, संयत्र एवं अन्य नई वस्तुओं की खरीद नहीं की जा सकेगी. केवल योजनाओं को संचालित करने के लिए आवश्यक उपकरणों की ही खरीद की जा सकेगी.

नए कार्यालयों की स्थापना पर रोक

वित्तीय वर्ष 2020-21 में शत-प्रतिशत राज्य निधि से वित्त पोषित कोई भी नया कार्यालय खोलने की स्वीकृति नहीं दी जाएगी. विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि विभागीय कार्यप्रणाली में परिवर्तन, सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के कारण जो पद वर्तमान में अप्रासंगिक हो गए हैं, उन्हें चिन्हित कर आवश्यक कार्यवाही की जाए.

 

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