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राजस्थान के सभी पुलिस थानों में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे, परियोजना पर खर्च होंगे 16.80 करोड़ रुपये

राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने प्रदेश के सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी लगवाने का फैसला किया है. प्रदेश की गहलोत सरकार के मुताबिक इस पूरी कवायद में 16.80 करोड़ रुपये से अधिक का खर्च आएगा. राज्य के सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं.

राजस्थान के सभी पुलिस स्टेशनों में लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरा राजस्थान के सभी पुलिस स्टेशनों में लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरा
देव अंकुर
  • ,
  • 16 जनवरी 2021,
  • अपडेटेड 6:40 PM IST
  • राजस्थान के सभी पुलिस थानों में लगेेंगे सीसीटीवी
  • जिला स्तरीय निगरानी समितियां गठित करने का निर्देश
  • परियोजना की कुल लागत 16.80 करोड़ से अधिक

राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने प्रदेश के सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी लगवाने का फैसला किया है. प्रदेश की गहलोत सरकार के मुताबिक इस पूरी कवायद में 16.80 करोड़ रुपये से अधिक का खर्च आएगा. राज्य के सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं.

इस कार्य की मॉनिटरिंग और इसे समय से पूरा करने के लिए राज्य एवं जिला स्तरीय निगरानी समितियां गठित करने को मंजूरी दी गई है. थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए प्रथम चरण के लिए 8.40 करोड़ रुपये के अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान को गृह विभाग और वित्त विभाग के प्रस्तावों को स्वीकृति दी है.

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निर्देश दिए गए हैं कि सभी थानों में प्रवेश एवं निकासी द्वार सहित अन्य स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं. पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की परियोजना की कुल लागत राशि 16.80 करोड़ रुपये से अधिक है. राजस्थान सरकार ने कहा कि पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगवाने की परियोजना की मॉनिटरिंग के लिए राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय निगरानी समितियों के गठन का फैसला लिया है.

स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार, राज्य स्तरीय निगरानी समिति प्रमुख शासन सचिव गृह की अध्यक्षता में गठित होगी. प्रमुख शासन सचिव वित्त, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष तथा पुलिस महानिरीक्षक इस समिति के सदस्य तथा संयुक्त शासन सचिव, पुलिस सदस्य सचिव होंगे. यह समिति प्रदेश के सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के कार्य का नियमित सुप्रविजन करेगी और इस संबंध में आवश्यक रूप-रेखा तैयार करेगी. 

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इसी प्रकार, संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय निगरानी समितियों में संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट, संबंधित नगरीय निकाय प्रमुख (शहरी क्षेत्रों के लिए), जिला प्रमुख (ग्रामीण क्षेत्र के लिए) तथा पुलिस अधीक्षक या पुलिस उपायुक्त सदस्य होंगे.

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