
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को गृह विभाग की उच्च-स्तरीय बैठक को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी और नकल करने वालों पर नकेल कसने की बात कही. गहलोत ने कहा, राजस्थान सरकार भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने और अनुचित साधनों के प्रयोग में शामिल लोगों के खिलाफ सख्ती करने के लिए इससे जुड़े कानून को और कड़ा बनाएगी. इसके लिए जल्द अध्यादेश भी लाया जाएगा.
गहलोत ने कहा, इस अध्यादेश में प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल कराने, पेपर लीक समेत अन्य गड़बड़ियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के प्रावधान होंगे. भर्ती परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग को संज्ञेय अपराध के साथ ही इसे गैर-जमानती अपराध की श्रेणी में शामिल किया जाएगा और इससे जुड़ी सजा तीन साल से बढ़ाकर सात साल करने का प्रावधान किया जाएगा.
सरकारी कर्मचारी होंगे बर्खास्त
अशोक गहलोत ने कहा, भविष्य में होने वाली समस्त भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक, डमी उम्मीदवार बैठाने एवं नकल कराने जैसे प्रकरणों में किसी भी सरकारी अधिकारी-कर्मचारी की संलिप्तता पाए जाने पर राज्य सरकार उसे सेवा से बर्खास्त करेगी. साथ ही, किसी निजी शिक्षण संस्थान से जुड़े व्यक्ति की किसी गड़बड़ी में संलिप्तता पाई गई तो संबंधित संस्थान की मान्यता स्थायी रूप से समाप्त कर दी जाएगी.
गहलोत ने आदेश दिया, रीट-2021 की तरह ही अक्टूबर में प्रस्तावित पटवारी भर्ती परीक्षा और उसके बाद होने वाली आरएएस प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को निशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. इसके लिए रोडवेज बसों के अलावा पर्याप्त संख्या में निजी बसों की व्यवस्था की जाएगी.