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हिरण शिकार: बढ़ सकती हैं सैफ, सोनाली, तब्बू की मुश्किलें, 16 सितंबर को सुनवाई

सीजेएम कोर्ट ने आरोपियों को बरी कर दिया था. इसके खिलाफ राजस्थान सरकार ने अपील की थी. इस अपील पर जस्टिस मनोज गर्ग की कोर्ट में आज यानी सोमवार को सुनवाई हुई.

सैफ अली खान की फाइल फोटो सैफ अली खान की फाइल फोटो
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 19 अगस्त 2019,
  • अपडेटेड 4:11 PM IST

कांकाणी हिरण शिकार मामले में फिल्म एक्टर सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और दुष्यंत कुमार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. सीजेएम कोर्ट ने इन सभी आरोपियों को बरी कर दिया था. इसके खिलाफ राजस्थान सरकार ने अपील की थी. इस अपील पर जस्टिस मनोज गर्ग की कोर्ट में आज यानी सोमवार को सुनवाई हुई. अधिवक्ता केके व्यास ने सोनाली बेंद्रे की ओर से वकालतनामा पेश किया. अब इस मामले में 16 सितंबर को सुनवाई होगी.

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इस साल मई महीने में राजस्थान हाई कोर्ट ने 1998 के काला हिरण शिकार मामले में बॉलीवुड कलाकारों तब्बू, सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, नीलम कोठारी और एक स्थानीय निवासी दुष्यंत कुमार की रिहाई के खिलाफ राज्य सरकार की अपील पर इन सभी को फिर से नए नोटिस जारी किए थे. राज्य सरकार की याचिका पर हाई कोर्ट ने 11 मार्च को इन सभी को पहले भी नोटिस जारी किए थे.

अभियोजन पक्ष के वकील के यह कहने पर कि नीलम कोठारी को छोड़कर किसी को भी पहले जारी किए गए नोटिस नहीं मिले, जज मनोज गर्ग ने इन सभी को फिर से नोटिस जारी किए. अदालत ने इन सभी को आठ सप्ताह के भीतर नोटिस के जवाब देने को कहा. राजस्थान सरकार ने पिछले साल पांच अप्रैल को दाखिल अपनी याचिका में इन पांचों को सबूतों के अभाव में रिहा किए जाने पर सवाल उठाया था, जबकि सलमान खान को इस मामले में दोषी करार दिया गया था.

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