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राजस्थान में 10 से 24 मई तक सख्त 'लॉकडाउन' का फैसला, शादियों पर रोक, धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे

Lockdown in Rajasthan: राजस्थान में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए गहलोत सरकार ने राज्य में गुरुवार को जन अनुशासन पखवाड़ा (लॉकडाउन) बढ़ाने का फैसला किया. ये 10 मई सुबह 5 से 24 मई सुबह 5 बजे तक रहेगा.

राजस्थान में लॉकडाउन (सांकेतिक फ़ोटो) राजस्थान में लॉकडाउन (सांकेतिक फ़ोटो)
शरत कुमार
  • जयपुर ,
  • 06 मई 2021,
  • अपडेटेड 3:37 AM IST
  • राजस्थान में जन अनुशासन पखवाड़ा में लॉकडाउन जैसी सख्ती
  • 10 मई से 24 मई तक लागू रहेगा जन अनुशासन पखवाड़ा
  • 31 मई तक विवाह समारोह पर रोक

Lockdown in Rajasthan: कोरोना संकट के बीच राजस्थान सरकार ने राज्य में  जन अनुशासन पखवाड़ा बढ़ाने का फैसला किया. सीएम अशोक गहलोत की सरकार ने ऐलान किया कि राजस्थान में जन अनुशासन पखवारा 10 मई सुबह 5 बजे से 24 मई की सुबह तक तक रहेगा. यही नहीं राज्य में 31 मई तक विवाह समारोह पर रोक रहेगी. 

राजस्थान में संपूर्ण लॉकडाउन घोषित

दरअसल, राजस्थान में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए गहलोत सरकार ने राज्य में गुरुवार को जन अनुशासन पखवाड़ा (लॉकडाउन) बढ़ाने का ऐलान किया. ये 10 मई सुबह 5 से 24 मई सुबह 5 बजे तक रहेगा. इस दौरान राजस्थान में शादियों पर रोक लगाने साथ ही इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियों पर पूरी तरह रोक रहेगी. सीएम अशोक गहलोत ने कैबिनेट बैठक के बाद संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा की. 

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जानें क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद? 

जन अनुशासन पखवारा के नियमों के तहत, राज्य में विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात एवं निकासी तथा प्रीतिभोज आदि की अनुमति 31 मई तक नहीं होगी. विवाह घर पर ही अथवा कोर्ट मैरिज के रूप में ही करने की अनुमति होगी, जिसमें केवल 11 व्यक्ति ही शामिल होंगे, जिसकी सूचना वेब पोर्टल Covidinfo. rajasthan.gov.in पर देनी होगी. 

क्लिक करें- कोरोना के हालात पर पीएम मोदी ने कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से की चर्चा, क्या लगेगा लॉकडाउन?

विवाह में बैंड बाजे, हलवाई, टेंट या इस प्रकार के अन्य किसी भी व्यक्ति के शामिल होने की अनुमति नहीं होगी. शादी के लिए टेंट हाउस एवं हलवाई से संबंधित किसी भी प्रकार के सामान की होम डिलीवरी भी नहीं की जा सकेगी.

एडवांस बुकिंग राशि लौटानी होगी

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इसके अलावा मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल एवं होटल परिसर शादी समारोह के लिए बंद रहेंगे. विवाह स्थल मालिकों, टेंट व्यवसायियों, कैटरिंग संचालकों और बैंड-बाजा वालों आदि को एडवांस बुकिंग राशि आयोजनकर्ता को लौटानी होगी या बाद में आयोजन करने पर एडजस्ट करनी होगी. 

साथ ही किसी भी प्रकार के सामूहिक भोज की अनुमति नहीं होगी. ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के संक्रमित होने के मामले सामने आए हैं, इसे देखते हुए मनरेगा के कार्य स्थगित रहेंगे. इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करेगा. 

सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे

जन अनुशासन पखवाड़ा में सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे. लोगों से अपील की गई है कि पूजा-अर्चना, इबादत, प्रार्थना घर पर रहकर ही करें. उधर, अस्पताल में भर्ती कोविड पॉजिटिव रोगी की देखभाल के लिए अटेन्डेन्ट के संबंध में चिकित्सा विभाग अलग से गाइडलाइन जारी करेगा.

मेडिकल सेवाओं के अतिरिक्त सभी प्रकार के निजी एवं सरकारी परिवहन के साधन जैसे- बस, जीप आदि पूरी तरह बंद रहेंगे. बारात के आवागमन के लिए बस, ऑटो, टैम्पो, ट्रेक्टर, जीप आदि की अनुमति नहीं होगी. 

उधर, राजस्थान में ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है. जयपुर के कई निजी अस्पतालों ने अब कोरोना मरीज़ों को भर्ती नहीं करने का नोटिस चस्पा कर दिया है. हालांकि, ऑक्सीजन की किल्लत से कोटा को राहत मिली है. क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजस्थान को आवंटित ऑक्सीजन कोटा के अतिरिक्त 28 मीट्रिक टन ऑक्सीजन के टैंकर मंगवाकर कोटा में हालात को संभाला है. कोटा के लिए कल जामनगर से ऑक्सीजन ट्रेन भी पहुंचेगी. 

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वहीं, कोरोना महामारी की रोकथाम में वित्तीय सहभागिता निभाने के लिए 'फ्रंटलाइन वॉरियर' के रूप में राजस्थान के आईपीएस एवं आरपीएस एसोशिएशन की ओर से 3 दिन के वेतन दान करने का फैसला लिया गया. अखिल भारतीय पुलिस सेवा तथा राजस्थान पुलिस सेवा के सभी अधिकारियों द्वारा अपने 3 दिन का वेतन मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा करवाने का निर्णय लिया है. 

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