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Rajasthan: मकान मालिक की 6 साल की बेटी से रेप के बाद किया था मर्डर, अब कोर्ट ने सुनाई सजा-ए-मौत

Rajasthan News: राजस्थान के झालावाड़ जिले की एक कोर्ट ने छह साल की बच्ची के साथ रेप और बलात्कार मामले में एक शख्स को फांसी की सजा सुनाई है. जब वारदात हुई तब मासूम बच्ची पहली क्लास में पढ़ती थी.

सांकेतिक तस्वीर सांकेतिक तस्वीर
aajtak.in
  • झालावाड़,
  • 07 मार्च 2022,
  • अपडेटेड 11:04 PM IST
  • नाबालिग बच्ची से रेप-मर्डर में फांसी की सजा
  • कोर्ट ने वारदात को बताया रेयरस्ट ऑफ रेयर
  • 2020 में झालावाड़ के एक गांव हुई थी घटना

राजस्थान के झालावाड़ जिले की एक कोर्ट ने 2 साल पहले अपने मकान मालिक की छह साल की बेटी के साथ बलात्कार और उसकी हत्या करने के मामले में सोमवार को एक शख्स को फांसी की सजा सुनाई. घटना 2020 में झालावाड़ सदर थाना क्षेत्र के एक गांव की है. जिस शख्स को फांसी की सजा हुई उसका नाम लालचंद बैरागी है. उसकी उम्र 42 साल है. वह मध्य प्रदेश के नयागांव का रहने वाला है.

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जज प्रदीप कुमार वर्मा ने पिछले गुरुवार को लालचंद बैरागी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत नाबालिग से बलात्कार और हत्या का दोषी करार दिया था. इसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. सोमवार को कोर्ट ने सजा का ऐलान किया.

कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा?

कोर्ट ने सोमवार को कहा कि उसे (लालचंद बैरागी) आखिरी सांस तक फांसी दी जाए. कोर्ट ने दोषी पर 65 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

सरकारी वकील रामहेतार गुर्जर ने कहा कि अपराध को 'रेयरेस्ट ऑफ द रेयर' नेचर का बताते हुए न्यायाधीश ने कहा कि बलात्कार और हत्या के आरोपी के पुनर्वास की कोई संभावना नहीं थी और वह समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के लायक नहीं है. साथ ही उन्होंने बताया कि अपराध की जघन्यता को देखते हुए मामले की त्वरित सुनवाई की गई.

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रसोई में मिला था मासूम बच्ची का शव

सरकारी वकील ने बताया कि दोषी शख्स झालावाड़ शहर में ट्रक चालक के रूप में काम करता था और लड़की के घर से करीब 200 मीटर दूर किराए के मकान में रहता था. लड़की, जो उस समय कक्षा 1 में पढ़ती थी, 11 मार्च 2020 को अपने घर से लापता हो गई थी और परिवार के सदस्यों के तलाशने के बाद उसका खून से सना शरीर अगले दिन जिस किराए के में लालचंद बैरागी रहता था, उस घर की रसोई से मिला था. बच्ची का शव एक प्लास्टिक बैग में मिला था जिसे रसोई के पत्थर की पटिया के नीचे रखा गया था.

नाबालिग के पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने 12 मार्च को आईपीसी की धारा 376 (एबी), 377, 302, 201 और पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों के तहत बलात्कार और हत्या का मामला दर्ज किया और उसी दिन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. गुर्जर ने  बताया कि तब से वह न्यायिक हिरासत में जेल में है. सरकारी वकील ने कहा कि मामले की सुनवाई के दौरान कम से कम 30 गवाहों के बयान दर्ज किए गए और कम से कम 56 दस्तावेज अदालत में पेश किए गए.

 

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