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नए ट्रैफिक कानून पर राजस्थान सरकार का फैसला- कम होगी जुर्माना राशि

राजस्थान सरकार ने तय किया है कि सेंट्रल मोटर व्हीकल्स एक्ट के नए प्रावधानों के तहत तय की गई बढ़ी हुई जुर्माना राशि को कम किया जाएगा.

प्रतीकात्मक फोटो प्रतीकात्मक फोटो
देव अंकुर
  • जयपुर,
  • 03 सितंबर 2019,
  • अपडेटेड 8:11 PM IST

  • राजस्थान सरकार ने तय किया है कि बढ़ी हुई जुर्माना राशि को कम किया जाएगा
  • परिवहन मंत्री प्रताप सिंह ने कहा कि जुर्माना राशि बहुत ज्यादा है, उसे कम करेंगे
  • राजस्थान सरकार ने उच्च स्तरीय मीटिंग में यह फैसला लिया

राजस्थान सरकार ने तय किया कि सेंट्रल मोटर व्हीकल्स एक्ट के नए प्रावधानों के तहत बढ़ी हुई जुर्माना राशि को कम किया जाएगा. राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने आजतक से बातचीत में कहा, "फिलहाल हमने इस मुद्दे पर बातचीत की है. जो अव्यवहारिक है, जुर्माना राशि बहुत ज्यादा है, उसे कम करेंगे. मैं मुख्यमंत्री से भी विमर्श करूंगा. लेकिन हम जुर्माना राशि कम करने जा रहे हैं. यह बहुत अव्यवहारिक है."

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राजस्थान सरकार द्वारा बुलाई गई उच्च-स्तरीय मीटिंग में सेंट्रल मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत बढ़ी हुई जुर्माना राशि की समीक्षा की गई थी. जयपुर स्थित सचिवालय में आयोजित मीटिंग की अध्यक्षता राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने की थी. मीटिंग में इस बात की समीक्षा हुई कि जो नए प्रावधान हैं, उनके तहत जो जुर्माना राशि है, क्या उसमें बदलाव किए जाएं या नहीं?

रविवार को आज तक से बातचीत में खाचरियावास ने कहा था कि केंद्र सरकार के सेंट्रल मोटर व्हीकल्स एक्ट को राजस्थान की सरकार रोक नहीं सकती पर कंपाउंडिंग राशि की समीक्षा की जा सकती है. उसको कम करने का अधिकार है और उसकी समीक्षा की जाएगी. उन्होंने कहा, मेरा यह मानना है कि जुर्माना राशि जनता की पहुंच में हो. परिवहन मंत्री खाचरियावास ने यह भी कहा कि उनका मानना है कि जुर्माना राशि बढ़ाने का दुर्घटनाएं रोकने से कोई संबंध नहीं है.

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