
राजस्थान में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर गहलोत सरकार ने कई सख्तियां बढाई हैं और नई गाडलाइंस भी जारी की है. सरकार ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए जयपुर में सोमवार से 9 जनवरी तक 1 से कक्षा 8 तक की स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है.
इसके साथ ही सभी जिलों में कलेक्टरों को यह अधिकार दिया गया है कि वह अपने स्तर पर निर्णय लें. कोचिंग संस्थानों में छात्रों के आने के लिए अभिभावकों की अनुमति लेना अनिवार्य होगा. इसके अलावा कोचिंग संस्थान को ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा भी देनी पड़ेगी.
नई गाइडलाइंस के मुताबिक विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के लिए 31 जनवरी तक डबल डोज लेना अनिवार्य कर दिया गया है.
शादी, मेला, जुलूस, रैली आदि में लोगों की अधिकतम संख्या 100 कर दी गई है. अंत्येष्टि में केवल 20 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति दी गई है. यह सारे प्रतिबंध 7 जनवरी से लागू होंगे.
इसी तरह अब राजस्थान में धार्मिक स्थलों पर कोविड गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा और डबल डोज वैक्सीनेशन वाले लोगों को ही दर्शन की अनुमति मिलेगी. जिन धार्मिक स्थलों पर ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था है उसे यथावत जारी रखा जाएगा. फूल-माला, प्रसाद, चादर और अन्य पूजन सामग्री चढ़ाने पर भी रोक लगा दी गई है.
बढ़ते संक्रमण को देखते हुए धार्मिक स्थलों को लेकर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है जो कोविड गाइडलाइंस के पालन को सुनिश्चित करवाएगी.
नई गाइंडलाइंस में रात्रि कर्फ्यू में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है. दुकानों, क्लबों, जिम, रेस्टोरेंट, मॉल और अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों से कहा गया है कि उन्हें वैक्सीनेटेड स्टाफ की सूचना डिस्पले बोर्ड पर प्रदर्शित करनी होगी.
संक्रणम को फैलने से रोकने के लिए जन जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा ताकि लोग कोविड गाइडलाइन का सही ढंग से पालन करें.
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