राजस्थान: हत्या के जुर्म में एक ही परिवार के 6 लोगों को उम्रकैद की सजा

राजस्थान के भरतपुर की एडीजे कोर्ट ने एक हत्या के मामले में एक ही परिवार के 6 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 20-20 हज़ार रूपये का अर्थदंड भी लगाया.

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एक ही परिवार के 6 लोगों को आजीवन कारावास की सजा एक ही परिवार के 6 लोगों को आजीवन कारावास की सजा

शरत कुमार

  • जयपुर,
  • 26 जुलाई 2019,
  • अपडेटेड 2:55 AM IST

राजस्थान के भरतपुर की एडीजे कोर्ट ने एक हत्या के मामले में एक ही परिवार के 6 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 20-20 हज़ार रूपये का अर्थदंड भी लगाया. कोर्ट की इस सजा के बाद अब परिवार के सभी पुरुष सदस्य जेल में रहेंगे, इसमें पिता और उसके तीन बेटे, भतीजे शामिल है.

एपीपी अशोक कुमार सेहना ने बताया की साल 2008 में नदवई थाना क्षेत्र के गांव कवई में खेत में पाइप लाइन डालने को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हुआ था. उस दौरान सत्यप्रकाश नाम का व्यक्ति बेलारा गांव से अपने गांव कवई जा रहा था. सत्यप्रकाश अपने गांव पहुंचा तो दूसरे पक्ष के फतह सिंह और उसके 3 बेटों और 2 अन्य परिजनों ने सत्यप्रकाश को अपने घर के बाहर पकड़ लिया और उसकी लाठियों व सरियों से जमकर पिटाई कर दी थी.

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इसकी सूचना सत्यप्रकाश के परिजनों को लगी तो वे मौके पर पहुंचे और सत्यप्रकाश को भरतपुर के जिला आरबीएम अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन हालत ज्यादा गंभीर होने के कारण सत्यप्रकाश को जयपुर के एसएमएस अस्पताल में रेफर कर दिया, लेकिन उसकी इलाज़ के दौरान मौत हो गई.

मृतक सत्यप्रकाश के परिजनों ने इस घटना की रिपोर्ट नदवई थाना में दर्ज करवाई और फिर पुलिस ने काफी तहकीकात कर एक ही परिवार के 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद आज यानी गुरुवार को एडीजे संख्या 4 ने सभी आरोपियों को आजीवन कारावास और 20-20 हज़ार रूपये से दंडित किया. इस मुक़दमे में 11 गवाह और 14 दस्तावेज पेश किए गए.

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