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सांप्रदायिक बवाल के बाद जयपुर के कई इलाकों में लगाई गई धारा 144

राजस्थान की राजधानी जयपुर में हुए सांप्रदायिक हिंसा के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा के मद्देनजर धारा 144 लगाई गई है. पूरे इलाके में सुरक्षा के बंदोबस्त तेज कर दिए गए हैं.

जयपुर के कई इलाकों में धारा 144 लागू (प्रतीकात्मक तस्वीर, ट्विटर) जयपुर के कई इलाकों में धारा 144 लागू (प्रतीकात्मक तस्वीर, ट्विटर)
शरत कुमार
  • जयपुर,
  • 14 अगस्त 2019,
  • अपडेटेड 8:03 AM IST

  • सांप्रदायिक हिंसा के बाद जयपुर में धारा 144 लागू
  • घटना में 9 पुलिस कर्मियों समेत 24 हुए थे घायल
  • दर्जनों कारों से शीशे तोड़े गए
  • पुलिस की कार्रवाई के बाद अब माहौल शांतिपूर्ण

राजस्थान की राजधानी जयपुर में हुए सांप्रदायिक बवाल के बाद पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी गई है. पुलिस के मुताबिक, जयपुर मे गलता गेट, रामगंज, सुभाष चौक, माणक चौक, ब्रह्मपुरी, कोतवाली, संजय सर्किल, नाहरगढ़,शास्त्री नगर, भट्टा बस्ती, आदर्श नगर, मोती डूंगरी, लाल कोठी, ट्रांसपोर्ट नगर और जवाहर नगर में सोमवार रात से धारा 144 लागू कर दी गई है.

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जयपुर में सोमवार की रात दो समुदाय आमने-सामने आ गए. दोनों तरफ से जमकर ईंट-पत्थर चले. सांप्रदायिक बवाल की इस घटना में 9 पुलिसकर्मियों समेत दोनों ही पक्ष के कुल 24 लोगों के घायल होने की खबर है.

बवाल के बाद एहतियातन 10 थाना क्षेत्रों में इंटरनेट सेवा बुधवार की रात तक के लिए निलंबित कर दी गई है और पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है. यह बवाल उस समय भड़का, जब एक पक्ष के लोग गाल्टा गेट के समीप दिल्ली हाईवे जाम कर रहे थे.

सी बीच हरिद्वार से चलने वाली एक बस पर किसी ने पत्थरबाजी कर दी. इस घटना में कुछ बस यात्रियों के चोटिल होने के बाद एक अफवाह उड़ी और दूसरे संप्रदाय के लोग भी सड़क पर उतर आए.

देखते ही देखते दोनों तरफ से पथराव शुरू हो गया. घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस को भी भीड़ ने नहीं बख्शा. पुलिसकर्मियों पर भी हमला किया गया. पुलिस के अनुसार उत्तेजित भीड़ ने लगभग आधा दर्जन कारों के शीशे टूट गए, वहीं एक दोपहिया वाहन भी क्षतिग्रस्त हुआ है.

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पुलिस के अनुसार तनाव की शुरुआत रविवार को हुई थी, जब कथित रूप से एक संप्रदाय की धार्मिक यात्रा में जा रहे यात्रियों के साथ दूसरे धर्म के लोगों ने गाल्टा गेट के समीप गलत व्यवहार किया.

एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजयपाल लांबा ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों पर सरकारी कर्मचारियों के कार्यों में बाधा डालने, राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध करने और पुलिस पर हमला करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है.

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