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मॉब लिंचिंग पर कानून बनाने की तैयारी में राजस्थान सरकार, बिल पेश

मॉब लिंचिंग को लेकर राजस्थान सरकार कानून बनाने की तैयारी में है. इसको लेकर राजस्थान विधानसभा में सरकार ने बिल भी पेश कर दिया है.

राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत(फाइल फोटो) राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत(फाइल फोटो)
शरत कुमार
  • जयपुर,
  • 30 जुलाई 2019,
  • अपडेटेड 5:44 PM IST

मॉब लिंचिंग की घटनाएं देश में लगातार बढ़ती ही जा रही है. राजस्थान सरकार अब इस पर कानून बनाने की तैयारी में है. इसको लेकर राजस्थान विधानसभा में सरकार ने बिल भी पेश कर दिया है. इस बिल के मुताबिक मॉब लिंचिंग की घटनाओं को अंजाम देने के बाद 7 साल से लेकर आजीवान कारावास और 25 हजार रुपये से लेकर पांच लाख रुपये तक के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है.

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बिल के मुताबिक लिंचिंग रोकने के लिए प्रदेश में नोडल अधिकारी लाया जाएगा, जो कि पुलिस महानिरीक्षक के स्तर का होगा. इससे पहले राज्य के सीएम अशोक गहलोत ने बजट भाषण के दौरान घोषणा कर दी थी कि बलात्कार, मॉब लिंचिंग और ऑनर किलिंग जैसे मामलों पर कठोर कानून बनाया जाएगा. इस कानून की जानकारी स्कूली सिलेबस में भी दी जाएगी.

अशोक गहलोत ने कहा कि 15-20 लोग इकट्ठा हो जाते हैं और फिर एक शख्स को बुरी तरह मारते हैं. समाज में बढ़ते अपराध को रोकना होगा. गहलोत ने विपक्ष के सदस्यों से पूछा कि क्या आप लोगों को मॉब लिंचिंग की घटना से दुख नहीं होता. इस पर विपक्षी सदस्यों ने भी हामी भरी.

इसके बाद अशोक गहलोत ने कहा, इसी तरह ऑनर किलिंग में भी लड़के-लड़कियों को मार दिया जाता है. इसके लिए उन्होंने सिरोही की एक घटना का जिक्र किया, जिसमें एक लड़के और एक लड़की को जिंदा जला दिया गया था. इस घटना के बारे में मीडिया को भी पता नहीं चल पाया.

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