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राजस्थान: वाहनों पर जाति लिखने पर रोक, हो सकती है कार्रवाई

राजस्थान में वाहनों पर जाति, संगठन, पद, भूतपू्र्व पद, गांव का नाम लिखने पर रोक लगा दिया गया है. अगर किसी की गाड़ी पर ऐसा लिखा हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.

प्रतीकात्मक तस्वीर प्रतीकात्मक तस्वीर
शरत कुमार
  • जयपुर,
  • 03 सितंबर 2019,
  • अपडेटेड 5:57 PM IST

  • गाड़ियों पर जाति, पद और संगठन का नाम लिखने पर रोक
  • ट्रैफिक पुलिस पकड़े जाने पर कर सकती है कार्रवाई
  • नंबर प्लेट पर सिर्फ गाड़ी का नंबर लिखे जाने का आदेश

राजस्थान पुलिस ने नया आदेश जारी कर कहा है कि राज्य में कोई भी अपनी निजी गाड़ी पर अपनी जाति, नाम, गांव का नाम, ठिकाना पदनाम नहीं लिख सकेगा. पुलिस ने वर्तमान या भूतपूर्व पद का नाम लिखने पर भी रोक लगाया है. पुलिस ने नंबर प्लेट पर सिर्फ नंबर ही लिखे जाने का आदेश जारी किया है. जो ऐसा नहीं करेंगे, उनके खिलाफ ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई कर सकती है.

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इस नियम का उल्लंघन करने पर ट्रैफिक नियमों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी. पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी आदेश, सभी जिला पुलिस अधिकारियों को भेज दिया गया है.

इस आदेश में नागरिक अधिकार मंच का भी जिक्र किया गया है. इस मंच से मांग की गई थी कि गाड़ियों पर नाम लिखकर घूमने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए.

पुलिस के आला अधिकारियों ने मीटिंग के बाद यह आदेश जारी किया है, जिसमें किसी भी तरह की बातें नंबर के अलावा गाड़ी पर नहीं लिखी जाएंगी.

दरअसल लंबे समय से देखा जा रहा था कि लोग अपना प्रभुत्व जताने के लिए गांव, ठिकाना और जाति का नाम गाड़ियों पर लिखवाते थे. कुछ लोग कोई संगठन बनाते थे तो संगठन का नाम अपनी गाड़ी पर लिख लेते थे. इस तरह की चीजों को लिखने की वजह से गाड़ियों के नंबरों की पहचान में दिक्कत होती थी, जिसकी वजह से पुलिस ने यह कदम उठाया है.

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