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एयरसेल मैक्सिस केस: पी. चिदंबरम की अग्रिम जमानत के खिलाफ HC जा सकती हैं ED-CBI

पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को एयरसेल मैक्सिस केस में अग्रिम जमानत मिलने के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं.

पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम (फाइल फोटो) पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम (फाइल फोटो)
पूनम शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 06 सितंबर 2019,
  • अपडेटेड 1:28 PM IST

  • एयरसेल-मैक्सिस में HC जा सकती हैं CBI-ED
  • पी. चिदंबरम को अग्रिम जमानत मिलने का विरोध
  • राउज एवेन्यू कोर्ट से चिदंबरम-कार्ति को मिली है अग्रिम जमानत
  • INX मीडिया केस में जेल में हैं पूर्व वित्त मंत्री

पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को एयरसेल मैक्सिस केस में अग्रिम जमानत मिलने के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI), प्रवर्तन निदेशालय (ED) दिल्ली हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं. दोनों एजेंसियां राउज़ एवेन्यू कोर्ट द्वारा मिली अग्रिम जमानत का विरोध कर रही हैं. दोनों एजेंसियों का कहना है कि अगर जमानत मिलती है तो सबूतों से छेड़छाड़ होने का डर है.

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शुक्रवार को जब इस मामले में अदालत में सुनवाई हुई तो सीबीआई-ईडी की तरफ से रॉगेट्री लेटर दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा गया. एजेंसी की तरफ से इस सुनवाई को 6 हफ्ते के लिए टालने की अपील की गई थी. अब इस मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस ओपी सैनी ने इस सुनवाई को अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दिया है.

गौरतलब है कि गुरुवार को कोर्ट ने पी. चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम को गवाहों व सबूतों के साथ छेड़छाड़ न करने और जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया था. अदालत के इस आदेश के बाद सीबीआई या ईडी एयरसेल-मैक्सिस केस में दोनों को गिरफ्तार नहीं कर सकती हैं.

हालांकि, पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम INX मीडिया केस में अभी न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं. INX मीडिया केस में पूर्व वित्त मंत्री को CBI ने 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था, तब से 5 सितंबर तक पूर्व वित्त मंत्री सीबीआई हिरासत में थे. 5 सितंबर को कोर्ट ने पी. चिदंबरम को न्यायिक हिरासत में 19 सितंबर तक तिहाड़ जेल भेज दिया.

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आपको बता दें कि ये मामला फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड (FIPB) से जुड़ा है. 2006 में एयरसेल-मैक्सिस डील को पी. चिदंबरम ने बतौर वित्त मंत्री मंजूरी दी थी. पूर्व वित्त मंत्री पर आरोप है कि उनके पास 600 करोड़ रुपए तक के प्रोजेक्ट प्रपोजल्स को ही मंजूरी देने का अधिकार था.

(पी. चिदंबरम की तस्वीरों के लिए क्लिक करें: www.indiacontent.in)

इससे अलग किसी बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी देने के लिए उन्हें आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति से मंजूरी लेनी जरूरी थी. एयरसेल-मैक्सिस डील केस 3500 करोड़ की FDI की मंजूरी का था. इसके बावजूद एयरसेल-मैक्सिस एफडीआई मामले में पी. चिदंबरम ने वित्त मंत्री रहते हुए कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की मंजूरी के बिना मंजूरी दे दी.

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) नेता वीके सिंह ने कहा कि चिदंबरम पर उनकी पत्नी पर हमेशा से भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं. उन्होंने कहा कि हर्षद मेहता केस में उनके साथ चार और लोग जेल गए थे. हर्षद मेहता और उनके साथियों के वकील चिदंबरम ही थे. उनमें से एक अनिल अग्रवाल अब एक बड़ी कंपनी के मालिक हैं. चिदंबरम वित्त मंत्री बनने से पहले उनकी कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे और 48 हजार पाउंड लेते थे.

वीके सिंह ने कहा कि कांग्रेस की हालत अब राजनीति करने वाली बची है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए अच्छा होगा कि वह सब कुछ छोड़कर अपनी पार्टी को मजबूत करे.

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