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एयरसेल मैक्सिस केस: 3 सितंबर तक के लिए टली सुनवाई, चिदंबरम को राहत

दिल्ली के रॉउज एवेन्यू कोर्ट में एयरसेल मैक्सिस केस में सुनवाई 3 सितंबर तक के लिए टल गई. पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति की गिरफ्तारी पर रोक को कोर्ट ने 3 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया.

पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 23 अगस्त 2019,
  • अपडेटेड 3:40 PM IST

दिल्ली के रॉउज एवेन्यू कोर्ट में एयरसेल मैक्सिस केस में सुनवाई 3 सितंबर तक के लिए टल गई. पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति की गिरफ्तारी पर रोक को कोर्ट ने 3 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया.

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली पूर्व वित्तमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई सोमवार तक के लिए टाल दी है. हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कांग्रेस नेता को गिरफ्तारी से छूट देने से इनकार कर दिया था.

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जस्टिस आर. भानुमति और जस्टिस ए.एस. बोपन्ना की पीठ ने कहा कि वह उसी दिन सीबीआई रिमांड के खिलाफ चिदंबरम की याचिका पर भी सुनवाई करेंगे. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व जाने माने वकील अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल ने चिदंबरम की ओर से अदालत में बहस की.

कोर्ट ने सबसे पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के खिलाफ याचिका पर सुनवाई की. सरकार पर निशाना साधते हुए, सिब्बल ने कहा, "अर्थव्यवस्था आईसीयू में है और जो लोग नागरिक स्वतंत्रता का बचाव करने में लगे हैं, मोदी ने उन सभी के लिए एक लुकआउट नोटिस जारी किया है."

चिदंबरम को सीबीआई ने बुधवार को गिरफ्तार किया था. हाई प्रोफाइल मामले में 20 अगस्त को गिरफ्तारी से बचने के लिए पूर्व वित्तमंत्री रहे चिदंबरम ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था.

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नाटकीय ढंग घटनाक्रम के बाद बुधवार रात 73 वर्षीय पूर्व केंद्रीय मंत्री को राजधानी के जोर बाग इलाके में स्थित उनके निवास से गिरफ्तार किया गया था. दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को चिदंबरम को चार दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है.

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