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पश्चिम बंगालः BJP की रथयात्रा पर रोक का आदेश खारिज, HC ने सरकार को फटकारा

हाईकोर्ट की डिविजन बेंच के इस फैसले से भारतीय जनता पार्टी को राहत मिली है. कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि उसने इस मामले पर बीजेपी के प्रार्थना पत्र का जवाब क्यों नहीं दिया.

अमित शाह (फाइल फोटो) अमित शाह (फाइल फोटो)
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 07 दिसंबर 2018,
  • अपडेटेड 11:24 PM IST

पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की रथयात्रा पर कलकत्ता हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने रोक लगा दी थी लेकिन डिविजन बेंच ने इस फैसले पर रोक लगा दी. इसके साथ ही 14 दिसंबर तक रिपोर्ट जमा करने को कहा है. कलकत्ता हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार भी लगाई है.

हाईकोर्ट की डिविजन बेंच के इस फैसले से भारतीय जनता पार्टी को राहत मिली है. कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि उसने इस मामले पर बीजेपी के प्रार्थना पत्र का जवाब क्यों नहीं दिया?

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शुक्रवार की सुनवाई में डिविजन बेंच ने कहा कि पार्टी के तीन प्रतिनिधि और आंतरिक मामलों के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी आपस में मुलाकात करेंगे. यह मुलाकात आगामी बुधवार यानी 12 दिसंबर तक होनी है. इसमें यात्रा को लेकर वार्ता होगी.

बता दें कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी का तीन रथ यात्राएं निकालने का कार्यक्रम था, जिसमें खुद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह शामिल होने वाले थे. हालांकि अब अमित शाह का यह कार्यक्रम रद्द हो गया है. एक रथयात्रा 7 दिसंबर से कूचबिहार से शुरू होने वाली थी, दूसरी रथ यात्रा 9 दिसंबर को 24 परगना से और तीसरी 14 दिसंबर को बीरभूमि के तारापीठ से निकाली जानी थी, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार ने इसकी इजाजत नहीं दी. जिससे मामला कलकत्ता हाईकोर्ट चला गया और हाईकोर्ट ने इन रथ यात्राओं के निकलने पर रोक लगा दी थी. बीजेपी ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट की डबल बेंच में अपील की थी.

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