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आम्रपाली के निदेशकों को हिरासत में लेने की ED को इजाजत

सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को आम्रपाली मामले को लेकर सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को आम्रपाली ग्रुप के डायरेक्टर की कस्टडी लेने की इजाजत दे दी है.

फोटो-ट्विटर फोटो-ट्विटर
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 13 जनवरी 2020,
  • अपडेटेड 8:04 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को हुई सुनवाई
  • मनी लॉन्ड्रिंग मामले में होगी पूछताछ

सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को आम्रपाली मामले को लेकर सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को आम्रपाली ग्रुप के डायरेक्टर की कस्टडी लेने की इजाजत दे दी है.

ईडी अब शिव प्रिया, अनिल शर्मा, अजय कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ कर सकेगी. सर्वोच्च अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में पूछताछ करने के लिए ईडी को इजाजत दी है. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने NBCC को कंस्ट्रक्शन काम में तेजी लाने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई अब 17 फरवरी को होगी.

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इससे पहले दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली मामले में जेपी मॉर्गन की भूमिका को लेकर बेहद सख्त रुक अख्तियार किया था. शीर्ष कोर्ट ने आम्रपाली मामले में निर्देश दिया था कि ईडी जेपी मॉर्गन की भूमिका को लेकर तीन महीने में जांच पूरा करे.

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि जेपी मॉर्गन ने फेमा और एफडीआई मानदंडों का उल्लंघन करके आम्रपाली में निवेश किया. साथ ही निवेशकों का पैसा डायवर्ट करने में मदद की.

सुप्रीम कोर्ट ने रिसीवर से कहा था कि वो आम्रपाली की 85 कारों को बेचकर फंड जुटाए. सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों से भी पूछा कि वो फ्लैट खरीदारों को कैसे लोन मुहैया कराएंगे? इसके साथ ही अब फ्लैट खरीदार 31 जनवरी तक किस्त जमा करा सकते हैं.कोर्ट ने एनबीसीसी को जोड़िएक, सफायर और सिलिकॉन सिटी जैसे अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने को भी कहा था.

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