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आम्रपाली केस: SC का आदेश- ED और दिल्ली पुलिस को दें ऑडिटर्स रिपोर्ट

आम्रपाली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और दिल्ली पुलिस को ऑडिटर्स रिपोर्ट की कॉपी देने का कहा है, ताकि इस मामले में जल्दी कार्रवाई की जा सके.

सांकेतिक फोटो सांकेतिक फोटो
अनीषा माथुर
  • नई दिल्ली,
  • 26 अगस्त 2019,
  • अपडेटेड 12:05 PM IST

आम्रपाली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और दिल्ली पुलिस को ऑडिटर्स रिपोर्ट की कॉपी देने का कहा है, ताकि इस मामले में जल्दी कार्रवाई की जा सके. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा ऑथोरिटी से रिपोर्ट पर अमल के लिए एक-एक अधिकारी की नियुक्ति करने का आदेश दिया. सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड (एनबीसीसी) के लिए फंड रिलीज करने को कहा है.

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सुनवाई के दौरान जस्टिस अरुण मिश्रा और यूयू ललित की बेंच ने आम्रपाली की ठप पड़ी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एनबीसीसी को 7.16 करोड़ रुपये देने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण घर खरीदारों को निर्माण कार्य पूरा होने का प्रमाण पत्र (कंप्लीशन सर्टिफिकेट) देने के लिए नोडल सेल बनाएं. इस मामले में अगली  सुनवाई 11 सितंबर को होगी.

इससे पहले 13 अगस्त को आम्रपाली मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को फटकार लगाई थी. कोर्ट ने कहा कि हम कागजी शेर नहीं हैं, हम ठोस कार्रवाई करेंगे. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत रजिस्ट्री शुरू करने का आदेश दिया था.

वहीं, 23 जुलाई को आम्रपाली ग्रुप पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 45 हजार फ्लैट खरीदारों को राहत दी थी. शीर्ष कोर्ट ने आदेश दिया था कि आम्रपाली के लंबित प्रोजेक्ट NBCC पूरा करेगी. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने RERA के तहत आम्रपाली समूह की कंपनियों के पंजीकरण को रद्द कर दिया था.

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