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आम्रपाली केस: सुप्रीम कोर्ट ने फ्लैटों की रजिस्ट्री शुरू करने का दिया आदेश

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कागजी शेर नहीं हैं. हम ठोस कार्रवाई करेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा-ग्रेटर नोएडा ऑथोरिटी को फटकार लगाई है और तुरंत रजिस्ट्री शुरू करने का आदेश दिया.

सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो) सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
संजय शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 13 अगस्त 2019,
  • अपडेटेड 12:17 PM IST

आम्रपाली मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को फटकार लगाई. कोर्ट ने कहा कि हम कागजी शेर नहीं हैं, हम ठोस कार्रवाई करेंगे. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत रजिस्ट्री शुरू करने का आदेश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से कहा कि कई नोटिस के बावजूद आपने कोई जवाब नहीं दिया है. हमें कठोर कार्रवाई करने के लिए मजबूर ना करें. कोर्ट ने बैंकों को भी फटकार लगाते हुए कहा कि अभी हम घर खरीदारों की गंभीर समस्या पर बात कर रहे हैं. इसमे व्यवधान ना करें. हमने कह दिया है कि आपको बाद में सुनेंगे.

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सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा

- सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी तरफ से फ्लैट रजिस्ट्रेशन या फ्लैट के कब्जे में देरी की जाती है तो उन्हें जेल भेज देंगे. 

- नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि आम्रपाली मामले के लिए उन्होंने स्पेशल सेल बनाया है. साथ ही कुछ ऑफिसर की इसी काम के लिए विशेष तौर पर नियुक्ति की गई है.

- नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने कोर्ट को भरोसा दिया है कि कोर्ट के आदेश के पालन में बिल्कुल देरी और लापरवाही नहीं होगी.

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप पर बड़ी कार्रवाई की और 45 हजार फ्लैट खरीदारों को राहत दी. शीर्ष कोर्ट ने आदेश दिया कि आम्रपाली के लंबित प्रोजेक्ट NBCC पूरा करेगी. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने RERA के तहत आम्रपाली समूह की कंपनियों के पंजीकरण को रद्द कर दिया.

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