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असम की NRC लिस्ट 31 जुलाई तक करनी होगी पूरी: सुप्रीम कोर्ट

पीठ ने यह निर्देश उस समय दिया जब हजेला ने उसे सूचित किया कि नागरिक पंजीकरण के मसौदे में चुनिन्दा व्यक्तियों के नाम शामिल करने पर आपत्ति करने वाले अनेक लोग इन शिकायतों पर विचार करने वाली समिति के सामने नहीं आ रहे हैं.

(फाइल फोटो) (फाइल फोटो)
aajtak.in/पुनीत सैनी
  • नई दिल्ली,
  • 08 मई 2019,
  • अपडेटेड 8:32 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को स्पष्ट किया कि असम में राष्ट्रीय नागरिक पंजी को अंतिम रूप देने की 31 जुलाई की समय सीमा आगे नहीं बढ़ाई जाएगी. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस आर.एफ नरीमन की पीठ ने असम राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण के संयोजक प्रतीक हजेला को नागरिक पंजी में नागरिकों के नाम शामिल करने या गलत तरीके से बाहर करने संबंधी दावों और आपत्तियों के निबटारे के लिए खुली छूट दे दी है.

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पीठ ने यह निर्देश उस समय दिया जब हजेला ने उसे सूचित किया कि नागरिक पंजी के मसौदे में चुनिन्दा व्यक्तियों के नाम शामिल करने पर आपत्ति करने वाले अनेक लोग इन शिकायतों पर विचार करने वाली समिति के सामने नहीं आ रहे हैं.

पीठ ने हजेला से कहा, ‘आप इस पर फैसला करें. यदि वे (नागरिक पंजीकरण के मसौदे में शामिल नामों पर आपत्ति करने वाले) अपनी आपत्तियों पर आगे नहीं आ रहे हैं, तो कानून अपना काम करेगा. आप जो भी करें, लेकिन तारीख 31 जुलाई ही रहेगी. यह एक दिन पहले तो हो सकता है लेकिन एक दिन बाद नहीं.’

पीठ ने हजेला से कहा कि वह अपने विवेक का इस्तेमाल करें और नागरिक पंजी के मसौदे में चुनिन्दा व्यक्तियों को शामिल करने के बारे में आपत्तियों पर निर्णय करते समय कानून को ध्यान में रखें. यदि आपत्तियां दायर करने वाले आगे नहीं आते हैं तो वह कानून के अनुसार आगे बढ़ सकते हैं.

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पीठ ने इस मामले को 10 जुलाई के लिए सूचीबद्ध करते हुए हजेला से कहा कि वे ग्रीष्मावकाश के दौरान किसी भी दिन आवश्यक आदेश के लिए सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार (न्यायिक) के समक्ष इस मामले का उल्लेख कर सकते हैं.

शीर्ष अदालत ने 10 अप्रैल को हजेला से कहा था कि राष्ट्रीय नागरिक पंजी के मसौदे से बाहर रहने की वजह से दावा दाखिल करने वाले व्यक्तियों की ‘असुविधा’ न्यूनतम करने के लिए उचित कदम उठाएं.

हजेला ने कोर्ट से कहा था कि मसौदा सूची से बाहर रह गए व्यक्तियों के नागरिकता संबंधी दावों का ‘परिवार वंशावली’ और भूमि रिकॉर्ड के आधार पर सत्यापन किया जा रहा है.

इससे पहले, पांच फरवरी को कोर्ट ने कहा था कि केंद्र किसी न किसी तरह असम में राष्ट्रीय नागरिक पंजी का काम रुकवाना चाहता है. इससे पहले केंद्र ने लोकसभा चुनाव के दौरान सुरक्षा बलों की अनुपलब्धता का हवाला देते हुए नागरिक पंजी को अंतिम रूप देने का काम स्थगित करने का अनुरोध किया था.

राष्ट्रीय नागरिक पंजी का मसौदा 30 जुलाई, 2018 को प्रकाशित हुआ था जिसमें 3.29 करोड़ लोगों में से 2.89 करोड़ लोगों के नाम ही शामिल किए गए थे. इस सूची में 40,70,707 व्यक्तियों के नाम नहीं थे जबकि 37,59,630 व्यक्तियों के नाम अस्वीकार कर दिए गए थे. बचे हुए 2,48,077 व्यक्तियों के नाम अलग रखे गए थे.

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