Advertisement

अयोध्या मामले में पहला फैसला-तीसरे पक्षों की सभी हस्तक्षेप याचिकाएं खारिज

अयोध्या मामले में पहला अहम फैसला देते हुए बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने तीसरे पक्षों की सभी हस्तक्षेप याचिकाएं खारिज कर दीं.

अयोध्या मामले पर सुनवाई अयोध्या मामले पर सुनवाई
दिनेश अग्रहरि/संजय शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 14 मार्च 2018,
  • अपडेटेड 5:24 PM IST

अयोध्या में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद स्वामित्व विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है.  अयोध्या मामले में पहला अहम फैसला देते हुए बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने तीसरे पक्षों की सभी हस्तक्षेप याचिकाएं खारिज कर दीं. सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री को कहा कि इस मामले में कोई आईए स्वीकार न करे.

सुनवाई पूरी होने में हो सकती है देरी

Advertisement

रामजन्मभूमि बाबरी भूमि विवाद पर सुनवाई में देरी हो सकती है, क्योंकि टाइटल सूट से पहले सुप्रीम कोर्ट अब पहले इस पहलू पर फैसला करेगा कि अयोध्या मामले की सुनवाई पांच जजों के संविधान पीठ को भेजा जाए या नहीं.

कोर्ट पहले ये देखेगा कि क्या संविधान पीठ के 1994 के फैसले पर फिर से विचार करने की जरूरत है या नहीं कि मस्जिद में नमाज पढना इस्लाम का इंटिगरल पार्ट नहीं है. इसके बाद ही टाइटल सूट पर विचार होगा.

1994 में पांच जजों के पीठ ने राम जन्मभूमि में यथास्थिति बरकरार रखने का निर्देश दिया था ताकि हिंदू पूजा कर सकें. पीठ ने ये भी कहा था कि मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम का इंटीगरल पार्ट नहीं है. 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला देते हुए विवादित ज़मीन का एक तिहाई हिस्सा हिंदू, एक तिहाई मुस्लिम और एक तिहाई राम लला को दिया था.

Advertisement

हाईकोर्ट ने संविधान पीठ के 1994 के फैसले पर भरोसा जताया और हिंदुओं के अधिकार को मान्यता दी. मुस्लिम पक्षकार की ओर से पेश राजीव धवन ने कोर्ट से संविधान पीठ के 1994 के फैसले पर विचार करने की मांग की.

उन्होंने कहा कि उस आदेश ने मुस्लिमों के बाबरी मस्जिद में नमाज पढने के अधिकार को छीन लिया है. इसलिए पहले संविधान पीठ के उस फैसले पर विचार होना चाहिए.

चीफ जस्टिस ने कहा कि वो अगली सुनवाई के दिन 23 मार्च को इस मुद्दे पर अपने कानूनी पहलुओं को रखे.

सुप्रीम कोर्ट ने अब अयोध्या विवाद की अगली सुनवाई 23 मार्च को 2 बजे करने का निर्णय लिया है. कोर्ट ने हस्तक्षेप याचिकाओं के बारे में अलग-अलग पूछा. सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी याचिका की मौलिकता के बारे में कहा तो विरोधी वकीलों ने इसका विरोध किया.

मुस्लिम पक्ष के राजीव धवन ने कहा कि स्वामी की याचिका यानी को नहीं सुना जाय. इस पर नाराज़ स्वामी बोले कि ये लोग पहले भी कुर्ता-पजामा के खिलाफ बोल चुके हैं.

मध्यस्थता पर क्या कहा

चीफ जस्ट‍िस ने आरिफ मोहम्मद खान के इस मामले में मध्यस्थता कर निपटारे के प्रस्ताव पर कहा कि कोई भी विद्वान, वकील या अन्य व्यक्ति दोनों पक्षों से बात कर सकता है.

Advertisement

दोनों वकील हमें ज्ञापन दें. हम खुद निपटारे के लिए किसी की नियुक्त या नाम नहीं सुझा सकते हैं. कानून की अपनी सीमाएं हैं.

सरकार की ओर से एएसजी तुषार मेहता ने भी कहा कि तीसरे पक्षों यानी हस्तक्षेप याचिकाओं को इस समय सुना जाना उचित नहीं. 

राजीव धवन ने कहा कि हस्तक्षेप याचिका दायर कर कोर्ट में पहली कतार में बैठने का ये मतलब नहीं कि उनको पहले सुना जाय. इस पर स्वामी ने पलट कर जवाब दिया कि पहले ये लोग मेरे कुर्ते-पाजामे पर सवाल उठा चुके हैं और अब अगली कतार में बैठने पर. इससे पहले की सुनवाई में अदालत ने 14 मार्च से लगातार सुनवाई करने की बात कही थी. गौरतलब है कि 8 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के सामने हुई मीटिंग में सभी पक्षों ने कहा कि काग़जी कार्रवाई और अनुवाद का काम लगभग पूरा हो गया है.

हाई कोर्ट के आदेश के ख़िलाफ़ सबसे पहले सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लिहाज़ा पहले बहस करने का मौका उन्हें मिल सकता है. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने काग़जी कार्रवाई और अनुवाद का काम पूरा करने के आदेश दिए थे.

आपको बता दें कि इस मामले से जुड़े 9,000 पन्नों के दस्तावेज और 90,000 पन्नों में दर्ज गवाहियां पाली, फारसी, संस्कृत, अरबी सहित विभिन्न भाषाओं में हैं, जिस पर सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कोर्ट से इन दस्तावेजों को अनुवाद कराने की मांग की थी.

Advertisement

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई में तीन जजों की बेंच सुनवाई की दिशा तय करेगी. गौरतलब है कि यह विवाद लगभग 68 वर्षों से कोर्ट में है.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement